काले हिरण मामले में सलमान को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने काले हिरण के शिकार के मामले में सलमान खान को राहत देते हुए राजस्थान सरकार की याचिका खारिज कर दी है। याचिका में सलमान को आईपीसी की धारा 146 के तहत दोषी ठहराने की वकालत की गई थी।

इस मामले में वर्ष 2000 में सलमान समेत चार अन्यों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। निचली अदालतों ने इस बाबत सलमान के खिलाफ वाइल्ड लाइफ की धाराओं के खिलाफ मामला चलाने की अनुमति दी गई थी, जबकि धारा 146 को हटा दिया था। इस मामले में सलमान के साथ तब्बू, सैफ, सोनाली बेंद्रे और नीलम को भी अभियुक्त बनाया गया था। आरोप है कि हिंदी फिल्म हम साथ-साथ हैं की शूटिंग के दौरान सलमान ने काले हिरणों का शिकार किया था।

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