राजधानी में ही होगी दिल्ली गैंगरेप मामले की सुनवाई

दिल्ली गैंगरेप मामले की सुनवाई दिल्ली से बाहर करने की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब इस मामले की सुनवाई दिल्ली की फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही होगी। आरोपी मुकेश की दलील थी कि मीडिया में कई दिनों तक सुर्खियां बने रहने के बाद इस मामले में निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो सकती और सही फैसला नहीं हो सकता है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी मुकेश की अर्जी को ठुकराते हुए कहा है कि इस मामले की सुनवाई दिल्ली से बाहर नहीं होगी।गौरतलब है कि पूरे देश को हिला देने वाले दिल्ली गैंगरेप मामले के आरोपी मुकेश को भरोसा नहीं है कि राष्ट्रीय राजधानी में उसके साथ न्याय हो पाएगा। इसलिए उसने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की सुनवाई दिल्ली से बाहर कराने की मांग की थी। छह में से एक आरोपी मुकेश का तर्क है कि दिल्ली में उन लोगों के खिलाफ भारी जनाक्रोश है। लिहाजा यहां पर निष्पक्ष सुनवाई होना संभव नहीं है।

आरोपी मुकेश की ओर से उसके वकील एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि सामूहिक दुष्कर्म के खिलाफ लगातार चल रहे आंदोलन के कारण पुलिस और न्यायिक अधिकारियों पर भारी दबाव है। जिसके चलते वे प्रदर्शनकारियों के मनमाफिक आदेश पारित कर सकते हैं। आशंका जताई गई है कि दबाव के चलते दिल्ली में निष्पक्ष सुनवाई का होना संभव नहीं है।

शर्मा के अनुसार दिल्ली में सुनवाई होने पर उनके मुवक्किल को कत्तई न्याय नहीं मिल सकता है। ध्यान रहे कि 16 दिसंबर को दिल्ली में एक बस में छह लोगों ने एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। युवती की सिंगापुर में इलाज के दौरान मौत हो गई।

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