एंटी रेप बिल लोकसभा में पेश, सरकार ने मानी कई मांगें

anti-rape-billनई दिल्ली। लोकसभा में मंगलवार को एंटी रेप बिल पेश किया गया। पेश किए जाने से पहले इस बिल के कई अहम बदलाव किए गए। केंद्रीय कैबिनेट ने फैसला किया है कि सहमति से सेक्स की उम्र सीमा 18 साल ही रहेगी। वहीं लड़की का पीछा किया जाना अब एक गैर-जमानती अपराध होगा और सिर्फ घूरने के आरोप में किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

सोमवार को करीब तीन घंटे चली सर्वदलीय बैठक के बाद यह बात सामने आई कि पार्टियों को इस बिल को सदन में पेश कराने से कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि सपा, बसपा, टीएमसी समेत कई पार्टियों को सहमति से सेक्स करने की उम्रसीमा घटाकर 18 से 16 वर्ष कर देने पर गहरी नाराजगी थी। जिसके सामने सरकार ने भी आखिरकार घुटने टेक दिए।

सोमवार को हुई बैठक के बाद सरकार ने विभिन्न पार्टियों की इस मुद्दे पर उम्र की सीमा न घटाने की मांग आखिरकार मान ही ली।

कल हुई बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने कहा कि कानून के दुरुपयोग से बचने के लिए कई तरह के विचार सामने आए लेकिन उनपर सहमति नहीं बन सकी। कल हुई बैठक में टीडीपी, डीएमके, टीएमसी पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए थे।

संसद का मौजूदा सत्र 22 मार्च तक चलेगा। बीजेपी और बीएसपी समेत कई पार्टियों ने सरकार से कहा था कि अगर लड़कियों के लिए शादी करने की न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल है, तो सेक्स के लिए सहमति देने की उम्र 16 साल न की जाए। सरकार ने यह मांग भी मान ली है।

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