नई दिल्ली। बिहार की सिर से जुड़ी बहनें सबा और फराह व उनके परिवार के लिए राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों बहनों के ऑपरेशन की इजाजत देने से इन्कार करते हुए उनके लिए राज्य सरकार को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि तीन डॉक्टरों की कमेटी द्वारा ऑपरेशन की जटिलता और खतरे की आशंका जताने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की खंडपीठ ने बुधवार को मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद सिर से जुड़ी 16 वर्षीय बहनों के ऑपरेशन की इजाजत देने से इन्कार कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने बिहार सरकार को आदेश दिया कि वह हर महीने लड़कियों के लिए पांच हजार रुपये गुजारा भत्ता दे। इसके आलावा राज्य सरकार को उनके इलाज का खर्च भी उठाने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि हर तीन महीने पर सिविल सर्जन दोनों बहनों का चेकअप करेंगे और हर छह महीने में अपनी रिपोर्ट एम्स को भेजेंगे। एम्स के डॉक्टर रिपोर्ट की जांच कर इलाज की संभावनाओं पर विचार करेंगे।
गौरतलब है कि सबा और फराह के पिता सलीम की गरीबी का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर सरकार से बच्चियों के लिए गुजारा भत्ता दिलाने की मांग की थी। साथ ही ऑपरेशन की इजाजत न देने की गुहार भी लगाई थी।