1984 दंगे: सज्जन कुमार की याचिका पर सुनवाई टली

sajjan kumarनई दिल्ली। 1984 में हुए सिख विरोधी दंगे के आरोपी कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई टाल दी। अगली सुनवाई अब 15 मई को होगी।

1984 में सुल्तानपुरी इलाके में हुए सिख विरोधी दंगे में छह सिखों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सज्जन कुमार को मुख्य आरोपी करार दिया गया है। हाई कोर्ट ने वेद प्रकाश प्याल और ब्रह्मानंद समेत सज्जन की याचिकाओं पर दिसंबर, 2012 में फैसला सुरक्षित रख लिया था।

इस मामले में सज्जन कुमार के साथ वेद प्रकाश प्याल उर्फ वेदू प्रधान और ब्रह्मानंद गुप्ता भी अभियुक्त हैं और उन्होंने भी अभियोग निर्धारण के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। दिल्ली में सिख विरोधी दंगों के दौरान सुल्तानपुरी इलाके में छह व्यक्तियों की हत्या के सिलसिले में जुलाई, 2010 में निचली अदालत ने सज्जन कुमार, ब्रह्मानंद गुप्ता, पेरू, खुशाल सिंह और वेद प्रकाश के खिलाफ अभियोग निर्धारित किए थे।

इनके खिलाफ हत्या और दंगा करने के साथ ही दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने के आरोप में भी अभियोग निर्धारित किया गया था।

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