1993 ब्लास्ट: संजय दत्त का जेल जाना तय, याचिका खारिज

sanjaye duttनई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के मुंबई सीरियल बम धमाकों के सिलसिले में दोषी ठहराए गए अभिनेता संजय दत्त की पुनर्विचार याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। अब संजू बाबा को जेल जाना ही होगा। शीर्ष कोर्ट ने इस साल मार्च में शीर्ष अदालत ने मुंबई धमाकों में टाडा अदालत द्वारा शस्त्र अधिनियम के तहत सुनाए गए फैसले को बरकरार रखते हुए संजय दत्त की छह साल की सजा को घटाकर पांच वर्ष कर दिया था।

पढ़ें: संजय दत्त से जुड़ी खबरें

इस मामले में संजय पहले ही डेढ़ साल जेल में गुजार चुके हैं। उन्हें साढ़े तीन साल और जेल में गुजारने हैं। संजय के अलावा छह अन्य दोषियों ने भी इसी मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की है। इनमें युसूफ मोहसिन नूलावाला, खलील अहमद सैयद अली नजीर, मुहम्मद दाऊद यूसुफ खान, शेख आसिफ यूसुफ, मुजम्मिल उमर कादरी और मुहम्मद अहमद शेख शामिल हैं।

पढ़ें-: बिगड़े रईसजादे की पूरी कहानी

पढ़ें-: क्यों फफक कर रो पड़े संजू बाबा

पढ़ें-: मुन्नाभाई का भाई से कनेक्शन

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पी. सतशिवम और बीएस चौहान की पीठ ने 21 मार्च को मुंबई धमाकों के सिलसिले में निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए संजय और छह अन्य को एक माह के भीतर कोर्ट में आत्मसमर्पण का निर्देश दिया था। संजय को अवैध रूप से हथियार रखने का दोषी ठहराया गया था। समर्पण के लिए तय समय सीमा समाप्त होने से दो दिन पहले शीर्ष अदालत ने संजय समेत सभी दोषियों को चार और सप्ताह की मोहलत दे दी थी।

error: Content is protected !!