गुपचुप शादी नहीं करा सकेंगे आर्य समाज मंदिर

guide-line-for-the-arya-samaj-mandirग्वालियर : आर्य समाज मंदिर अब घर से भागने वाले युवक-युवतियों की गुपचुप शादी नहीं करा सकेंगे। शादी में वर और वधू दोनों पक्षों की ओर से कम से कम पांच-पांच मित्र या रिश्तेदारों का उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा शादी के दिन और समय की सूचना वर-वधू दोनों के माता-पिता और संबंधित थानों को भी भेजनी होगी।

हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक मामले की सुनवाई के दौरान राज्य के आर्य समाज मंदिरों के लिए गाइडलाइन तय की है। अपने फैसले में जस्टिस एनके मोदी ने कहा कि कई लड़कियां किशोरावस्था पार करते ही अचानक घर छोड़कर गायब हो जाती हैं और आर्य समाज मंदिर में आसानी से शादी कर प्रमाणपत्र ले लेती हैं। बिना मां-बाप की सहमति और उन्हें सूचना दिए बगैर होने वाली इस तरह की शादियों से सामाजिक परेशानियां खड़ी हो रही हैं।

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