आरुषि मर्डर: कोर्ट राजेश तलवार से पूछ चुका है 549 सवाल

aarushi-murder-गाजियाबाद। आरुषि-हेमराज हत्याकांड में सीबीआइ की विशेष अदालत ने तीसरे दिन मंगलवार को आरोपी डॉ. राजेश तलवार से कुल 138 सवाल किए। इस दौरान डॉ तलवार ने बताया कि जांच एजेंसियों ने उनके घर पर कोई डमी टेस्ट नहीं किया। उनसे अब तक कुल 549 सवाल पूछे जा चुके हैं। अगली सुनवाई 22 मई को होगी।

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बचाव पक्ष के अधिवक्ता मनोज सिंह सिसौदिया ने बताया कि राजेश तलवार से पूछे गए ज्यादातर सवाल साइंटिफिक थे। गवाहों के मुताबिक वर्ष 2010 में उनके घर में डमी टेस्ट किए गए थे। डॉ.तलवार से यह भी पूछा गया कि उनके घर से कहां-कहां से जांच करने वालों ने खून के नमूने लिए थे। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि कहां-कहां से खून के नमूने लिए गए थे और उनका कहां से परीक्षण हुआ। यह सब रिकार्ड में है।

14 गवाहों के बयान दर्ज कराने की अर्जी खारिज

आरुषि केस में मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजेश तलवार की 14 गवाहों के बयान दर्ज कराने की अर्जी खारिज कर दी है। तलवार दंपति ने अर्जी देकर कहा था कि मर्डर केस में पहले उन 14 लोगों के बयान दर्ज किए जाएं जो पहली बार तफ्तीश करने वाली टीम में शामिल थे। तलवार दंपति चाहता है कि उन 14 लोगों की गवाही के बाद ही उनकी गवाही होनी चाहिए।

आपको बता दें कि तलवार हाई कोर्ट से पहले यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तलवार दंपति की अर्जी पर सुनवाई करते हुए साफ और सख्त लहजे में कहा था कि तलवार दंपति राहत के लिए हाईकोर्ट जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोग निचली अदालत से सीधा सुप्रीम कोर्ट चले आते हैं। ये न्यायिक प्रक्रिया के लिए ठीक नहीं है। हाईकोर्ट को बाइपास नहीं किया जा सकता है। तलवार दंपति हाईकोर्ट में जाएं। साथ ही हिदायत देते हुए कहा कि आगे भी इसी तरह का रवैया जारी रहा तो ठीक नहीं है।

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