सलमान को हो सकती है 10 साल की जेल

Salman-Khanमुंबई। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान पर हिट एंड रन केस में आरोप तय कर दिए गए हैं। उनपर अब गैरइरादतन हत्या का केस तो चलाया ही जाएगा इसके अलावा कई और धाराओं के अंतर्गत केस चलाया जाएगा। धारा 304 के तहत उन्हें 10 साल की सजा हो सकती है। धारा 304 (2) के अलावा उनपर 337, 379, 338 और 427 के तहत भी केस चलेगा। आरोप तय होने के बाद सलमान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सलमान ने कोर्ट में कहा है कि वो बेकसूर हैं इसलिए अब उनके खिलाफ ट्रायल चलाया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त होगी हालांकि इस सुनवाई में उनका पेश होना जरुरी नहीं है। इससे पहले सलमान 11 बजे कोर्ट पहुंच गए थे और उनके साथ उनकी बहनें अलविरा और अर्पिता भी थीं।

आज तय होने थे आरोप

आज मुंबई की सेशन कोर्ट साल 2002 के हिट एंड रन मामले में आरोप तय करने वाली थी। सलमान खान पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलाने के आदेश बांद्रा कोर्ट ने पहले ही दिए थे। बांद्रा कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सलमान खान ने अपील की थी जिसे खारिज कर दिया गया था। सलमान पर शराब पीकर गाडी चलाते हुए 5 लोगों को कुचलने के आरोप है। जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। गौरतलब है कि आज की सुनवाई के दौरान सलमान खान को कोर्ट में पेश होना जरूरी था। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद तय किया था कि 24 जुलाई को सलमान पर आरोप तय किए जाएंगे।

सलमान पर 5 लोगों को कुचलने का आरोप

दस साल पुराने हिट एंड केस मामले में आज कोर्ट के फैसले पर सलमान और उनके शुभचिंतकों की ही नहीं बल्कि बॉलीवुड की भी नजर थी। सलमान पर 28 सितंबर 2002 को 5 लोगों को कुचलने का आरोप है। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई थी जबकि चार घायल हो गए थे। शुरुआत में सलमान के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज हुआ। लेकिन बाद में मिले कई सबूतों के बाद गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज करने का आदेश दिया गया।

17 गवाहों के बयान पर दिया आदेश

बांद्रा कोर्ट ने 17 गवाहों के बयान सुनने के बाद सलमान के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस चलाने का आदेश दिया था। इन बयानों में सलमान खान के खिलाफ सबसे अहम गवाही साबित हुई सरकारी पक्ष के गवाह रवींद्र पाटील की। रवींद्र पाटील पुलिस कर्मचारी थे जो सलमान खान की सुरक्षा में तैनात किए गए थे। हादसे के वक्त रवींद्र पाटील सलमान खान के साथ थे। रवींद्र पाटील ने अदालत में कहा कि हादसे के वक्त सलमान नशे में थे। उन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। उन्हें हादसे को लेकर आगाह भी किया गया, लेकिन सलमान ने सारी बातें अनसुनी कर दीं। पाटील ने कहा कि शराब के नशे में बेहद तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने की वजह से ही हादसा हुआ। हादसे के बाद जांच एजेंसी ने सलमान के खून के नमूने लिए। रिपोर्ट में 60 एमएल अल्कोहल की मात्रा मिली थी जो तय मानकों से ज्यादा थी।   गवाहों के बयानों के बाद ही बांद्रा कोर्ट ने सलमान खान पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलाने के आदेश दिए।

इसके बाद सलमान खान ने याचिका दायर कर बांद्रा कोर्ट के इस आदेश को रद्द करने की अपील की। असल में, शुरुआत में सलमान पर धारा 304(A) के तहत मामल चल रहा था। इस धारा के तहत दोषी साबित होने पर महज 2 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन बांद्रा कोर्ट ने सलमान पर 304(2) के तहत केस चलाने को कहा। ये गैर इरादतन हत्या की धारा है। इन धाराओं के तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सजा हो सकती है।

कोर्ट का समय बर्बाद करने पर सलमान पर लगा था जुर्माना

इससे पहले सलमान खान पर हिट एंड रन मामले में जुर्माना भी लगाया जा चुका है। मुंबई सेशंस कोर्ट ने अदालत का समय बर्बाद करने के लिए सलमान खान पर ये जुर्माना लगाया। साथ ही कोर्ट ने ये भी आदेश दिए कि सलमान को सभी सरकारी खर्च अदा करने होंगे। कोर्ट के मुताबिक सरकारी वकील की फीस, पुलिस बंदोबस्त का खर्च सलमान को भरना होगा। सलमान को तीस दिन के अंदर जुर्माना भरना है। इसके बाद वो कोर्ट में अपील कर सकते हैं।

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