लूट एवं हत्या के प्रयास में तीन को 10 साल की कैद

एक लाख का जुर्माना, न्यायाधीश डीके पालीवाल का फैसला
chatarpur-logoछतरपुर। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डी.के. पालीवाली की अदालत ने दम्पति के साथ की गयी लूट के आरोप में एवं हत्या के प्रयास के आरोप में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10वर्ष के कारावास के साथ एक लाख रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि ग्राम ननौरा निवासी प्रेमचंद्र पटेल 15 मई 2012 को अपनी ससुराल ग्राम बगाई से अपनी पत्नि को लिवाकर मोटर साईकिल से बापिस घर लौट रहा था जैसे ही प्रेमचंद्र ग्राम पृथ्वीपुरा स्थित नहर के पास पहुंचा तभी अचानक एक मोटर साईकिल में तीन बदमाशों ने ओवरटेक करते हुए दम्पति को रोक लिया और उनकी मारपीट करने लगे। दो बदमाशों ने 315 बोर का कट्टा निकालकर दम्पती को अड़ा दिया।  बदमाशों ने कट्टे की नोंक पर दम्पत्ति से जेबर, मोबाईल, नगदी की लूट की। जब उक्त बदमाश लूट कर भागने लगे तो फरियादी प्रेमचंद्र ने मोटर साईकिल से उनका पीछा किया। जैसे ही बदमाश  गरेला तिगड्डा पहुंचे प्रेमचंद्र की आवाज सुनकर तिगड्डा में मौजूद 15-20 लोगों ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की किंतु बदमाश वहां से भाग निकले। उक्त 15-20 लोगों सहित प्रेमचंद्र ने वाहनों से बदमाशों का पीछा करना शुरू कर दिया और पुलिस को फोन से सूचना दी। गढ़ीमलहरा के पास बदमाशों के पहुंचने पर पुलिस और लोगों ने घेराबंदी की। इस दौरान एक बदमाश ने फायर कर दिया। गोली एक व्यक्ति के गाल को छूती हुई निकल गयी। लोगों की मदद से पुलिस ने तीनों बदमाशों को दबोच लिया और उनके कब्जे से दो कट्टे जब्त किए। थाना गढ़ीमलहरा में उक्त तीनों बदमाश पिंटू उर्फ प्रमोद चौरसिया, जित्तू उर्फ जीतेंद्र चौरसिया और भिम्मा उर्फ मोहित चौरसिया निवासी गढ़ीमलहरा के खिलाफ लूट और हत्या के प्रयास के दो अलग-अलग मामले दर्ज कर निरीक्षक एम.के. सिंघई और एएसआई एम.के. तिवारी ने विवेचना के उपरांत मामला अदालत को सौंप दिया। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डी.के. पालीवाल की अदालत ने उक्त तीनों बदमाशों को  दोषी करार देेते हुए आईपीसी की धारा 307 में 10-10वर्ष के कठोर कारावास के साथ 10-10 हजार के जुर्माना एवं लूट के दूसरे मामले में आईपीसी की धारा 394/397 में 10-10वर्ष के कठोर कारावास के साथ 20-20 हजार के जुर्माने और आरोपी प्रमोद एवं मोहित को अवैध कट्टा के उपयोग में तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास के साथ 5-5 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई।
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