पारिणामिक परिलाभों सहित सेवा में पुन: पदस्थापन के आदेश

jaipur newsजयपुर, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण, जयपुर ने सेवामुक्ति आदेश अपास्त करते हुए पारिणामिक लाभों सहित पुन: सेवा में स्थापित करने के आदेश प्रत्यर्थी संस्था प्रबन्ध समिति, गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय , माचेहा , गोनेर रोड, जयपुर को दिया। उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी किशन रैगर को उक्त संस्था में विधिक प्रक्रिया अपनायी जाकर २८-७-१९९८ को थर्ड ग्रेड अध्यापक के पद पर नियुक्ति दी गयी थीँ एवम मौखिक सेवा मुक्ति आदेश दिनांक  १३-१२-२००२ प्रसारित करते समय अपीलार्थी ने उक्त संस्था के समक्ष कार्य करते रहने की अनुमति हेतु प्रार्थना की लेकिन अपीलार्थी को कार्य करने नहीं दिया गया अपीलार्थी ने अपने वकील डी पी शर्मा के माध्यम से अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सेवा मुक्ति आदेश को अपास्त करने की प्रार्थना की। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क था कि सेवा मुक्ति आदेश मनमाना व विधि विरूद्ध है तथा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम  १९८९ तथा नियम १९९३ के प्रावधानों के विपरीत है अधिकरण ने माना कि किसी भी कर्मचारी को जो अधिनियम  १९८९ की धारा २ (झ)  के अन्तर्गत परिभाषित है, छह माह से अधिक की सेवा अवधि हो जाने के पश्चात नियम १९९३ के नियम  ३९  (२) की प्रक्रिया अपनाकर ही सेवामुक्त किया जा सकता है एवम अधिकरण ने यह भी माना कि अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये सेवा समाप्त नहीं की जा सकती।  मामले की सुनवाई के पश्चात अधिकरण ने सेवा मुक्ति आदेश का अपास्त कर पारिणामिक लाभो सहित अपीलार्थी को पुन: सेवा में पदस्थापन के आदेश दिये

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