समस्त परिलाभों सहित पुन: सेवा में लिए जाने के आदेश

jaipur newsजयपुर, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण, जयपुर ने सेवा समाप्तिआदेश अपास्त करते हुए अपीलार्थी को समस्त परिलाभों सहित पुन: सेवा में लिए जाने के आदेश प्रत्यर्थी संस्था प्रबन्ध समिति आर्मी पब्लिक स्कूल, जयपुर केन्ट, जयपुर को दिया उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी ब्रजेश पण्डित की नियुक्ति स्नातकोत्तर अध्यापक रसायन शास्त्र के पद पर दिनांक १-७-२००२ को उक्त संस्था में हुई एवम दिनांक १०-७-२००५ के आदेशानुसार अपीलार्थी को स्थायी कर दिया गया। कर्तव्यरत रहते हुए अपीलार्थी ने समय -समय पर अपने कार्य हेतु प्रशंसा प्राप्त की तथा वह काफी कमेटियों में भी विद्यालय प्रबन्ध द्वारा नियुक्त किया गया। लेकिन अचानक अपीलार्थी को एक दिन उसे नोटिस गलत आरोपों सहित प्राप्त हुआ एवम आदेश दिनांक १९-३-२०११ से अपीलार्थी को संस्था द्वारा सेवामुक्त कर दिया गया। इससे पीडित होकर अपीलार्थी ने अपने वकील डी पी शर्मा के माध्यम से अपील प्रस्तुत कर उक्त सेवा समाप्ति आदेश को अधिकरण के समक्ष चुनौती दी। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क था कि सेवा समाप्ति आदेश राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम १९८९ व नियम १९९३ में वर्णित प्रावधानों की पालना किये बिना आदेश जारी किया था एवम राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 की धारा 18 तथा नियम 1993 के नियम 39 में यह प्रावधान किये गये है कि सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त शिक्षा निदेशक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर सेवायें समाप्त की जायेगी यदि किसी कर्मचारी को सेवारत रहते हुए 6 माह से अधिक का समय हो चुका हो तो भी नियम 1993 के नियम 39 (2) में वर्णित प्रक्रिया अपनाया जाना आवश्यक रहेगा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम 39 (2) में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया ऐसी स्थिति में सेवा समाप्ति का आदेश विधि विरूद्ध था। मामले की सुनवाई के पश्चात अधिकरण नेअपीलार्थी को समस्त परिलाभों सहित पुन: सेवा में लिए जाने के आदेश उक्त संस्था को दिये एवम प्रत्यर्थी संस्था केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, टोडरमल मार्ग , अजमेर (राजस्थान) को इस निणर्य की पालना करवाया जाना सुनिश्चित करने के आदेश दिये।
डी पी शर्मा
एडवोकेट
मो. नं. 9414284018

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