जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि प्रदेश के सभी लापता लोगों को छह महीने में खोज कर रिपोर्ट पेश करे। मुख्य न्यायाधीश अरुण मिश्रा और न्यायाधीश नरेन्द्र कुमार जैन-प्रथम की खंडपीठ ने एंटी सोशल एक्टिविटी प्रिवेंशन सोसायटी की जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया।
याचिका में कहा गया था कि राज्य में करीब दस हजार लोग लापता हैं। उन्हें तलाशने के निर्देश दिए जाएं। कोर्ट ने कहा कि सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन अन्य लोगों को भी तलाशने का प्रयास करे और रिपोर्ट आने पर मामला फिर से कोर्ट में लगाया जाए।
सरकारी पक्ष ने सुनवाई के दौरान बताया कि 2004 से फरवरी 2012 तक 54,135 लोग लापता हुए, इनमें से 48341 मिल चुके हैं।