जयपुर, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण, जयपुर ने अप्रार्थी संस्था प्रबन्ध समिति जे.बी. सीनियर सैकण्डरी स्कूल, लाडनू, जिला नागौर को आदेश दिया कि वह प्रार्थीगण सरोज देवी, सनद कुमार व सुश्री रीचा को उपार्जित अवकाश के नकदीकरण तथा उपदान की राशि एवम् छठे वेतन आयोग का लाभ बकाया होने की दिनांक से भुगतान किये जाने की दिनांक तक ब्याज सहित भुगतान के आदेश मृतक लखन सिंह शर्मा के नाम निर्देशिती व्यक्ति को प्रदान करने के दिये। उल्लेखनीय है कि प्रार्थीगण ने सेवारत रहते हुए अपने पति तथा पिता लखन सिंह शर्मा के उपदान की राशि, उपार्जित अवकाश के नकदीकरण तथा छठे वेतन आयोग का लाभ दिलवाये जाने हेतु इन तथ्यों के आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया लखन सिंह शर्मा को दिनांक 26-8-1989 के आदेशानुसार एक वर्ष की परीवीक्षा अवधि के लिए हिन्दी प्रवक्ता के पद पर अप्रार्थी संख्या 1 ने नियुक्ति दी थी जिसे आदेश दि. 29-6-1991 के द्वारा सेवा में स्थायी कर दिया गया। दिनांक 29-1-2008 को लखन सिंह शर्मा की मृत्यु अप्रार्थी संस्था में सेवा में रहते हुए हो जाने के पश्चात् अप्रार्थी संस्था के पास प्रार्थीगण ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर उक्त लाभ दिलाये जाने का निवेदन किया। परन्तु अप्रार्थी संस्था ने उक्त लाभ प्रार्थीगण को प्रदान नहीं किये जिससे पीडित होकर प्रार्थीगण ने अपने वकील डी पी शर्मा के माध्यम से अपने स्व. पति / पिता को देय उक्त लाभ प्रदान किये जाने का अधिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया। प्रार्थीगण अधिवक्ता का तर्क था कि राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम की धारा 29 एवम् 1993 के नियम 34 के अनुसार लखन सिंह शर्मा समान पद पर राजकीय सेवा में रहे कर्मचारियों के अनुसार सेवा परिलाभ प्राप्त करने का अधिकारी था। राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम 69 में नाम निर्देशन से सम्बंधित प्रावधान मौजूद है इसलिए नाम निर्देशित व्यक्ति कर्मचारी लखन सिंह शर्मा की मृत्यु के पश्चात् उसे सेवारत रहते प्राप्त होने वाले समस्त परिलाभ प्राप्त करने के प्रार्थीगण अधिकारी है। मामले की सुनवाई के पश्चात् अधिकरण ने उक्त समस्त लाभ प्रार्थीगण को मय ब्याज प्रदान करने के अप्रार्थी संस्था को निर्देश दिये। व अप्रार्थी निदेशक , सैकण्डरी शिक्षा , राजस्थान बीकानेर को निर्देशित किया कि वह निर्णय की पालना अप्रार्थी संस्था से कराया जाना सुनिश्चित करे।