राजस्थान स्टेट हाइवे अथॉरिटी का गठन होगा

ऊंट राजकीय पशु घोषित
बीकानेर में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में ऐतिहासिक फैसले
vasundhara 20बीकानेर। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में सोमवार को बीकानेर में पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में आयोजित राज्य मंत्री परिषद की बैठक में राज्य के सड़क तंत्र को मजबूत करने के लिए राजस्थान स्टेट हाइवे अथॉरिटी के गठन, ऊंट को राजकीय पशु घोषित करने, युवाओं को रोजगार के लिए अधिकाधिक अवसरों का सृजन करने एवं औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बॉयलर्स एक्ट 1923 में संशोधन सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये।
बैठक के बाद मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए संसदीय कार्य मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ ने बताया कि बीकानेर संभाग को राज्य सरकार ने अभूतपूर्व सौगातें दी हैं। सरकार का कार्यकाल पांच साल का होता है, बीकानेर संभाग के जो भी मुद्दे लम्बित रहे हैं उनके बारे में भी सही समय पर उचित निर्णय होगा।
श्री राठौड़ ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में आगामी पांच वर्षाें में राज्य के सड़क तंत्र को मजबूत बनाने के लिए राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी के गठन का निर्णय लिया गया है। इसके तहत 20 हजार किलोमीटर लम्बाई की जिला सड़कों व राज्य मार्गों को मेगा हाइवे की तर्ज पर विकसित किया जायेगा। राज्य में ईस्ट-वेस्ट मेगा हाइवे कोरिडोर का निर्माण होगा। शेष रही एक लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों व अन्य सड़कों की मेंटीनेंस का कॉन्ट्रेक्ट दिया जायेगा। संवेदक को 8 वर्ष तक इन सड़कों की मंेटीनेंस करनी होगी। इसके लिए भारत सरकार के प्रारूप के अनुरूप प्रतिस्पर्धात्मक निविदाएं आमंत्रित की जायंेगी। उन्होंने बताया कि इसके बाद राज्य की सभी सड़कें गड्ढा रहित एवं समतल हो जायेंगी।

ऊंट राजकीय पशु घोषित
श्री राठौड़ ने बताया कि बैठक में रेगिस्तान के जहाज कहलाने वाले ऊंट को राजकीय पशु घोषित करने का अहम फैसला लिया गया। बैठक में ऊंटों के संरक्षण करने, वध और इनकी तस्करी पर रोक लगाने के लिए राजस्थान ऊष्ट्रवंशीय पशु (वध एवं प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन एवं निर्यात का विनियमन) अधिनियम 2014 बनाने को मंजूरी दी गई। इस फैसले से ऊंटों के पलायन एवं तस्करी पर रोक लगेगी।

एजी की रिपोर्ट्स विधानसभा में रखी जायेगी
संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि बैठक में 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 14वीं विधानसभा के आगामी सत्र में रखने का निर्णय लिया गया। इस वित्तीय वर्ष के लिए स्थानीय निकाय की रिपोर्ट भी विधानसभा में रखने का फैसला लिया गया।

पचपदरा और जसोल में रजिस्ट्री पर हटी रोक का अनुमोदन
श्री राठौड़ ने बताया कि बाड़मेर में गत सरकार के कार्यकाल में पचपदरा व जसोल में रिफाइनरी लगाने की घोषणा के साथ ही बड़ी मात्रा में अवैधानिक जमीन का विक्रय होने से पंजीयन पर रोक लगाई गई थी, इसके लिए बनी जांच समिति में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर संबंधित तहसीलदार, नायब तहसीलदार व अन्य कर्मचारियों पर कार्यवाही प्रारंभ की गई थी। यह रोक पूर्व मंे हटा ली गई थी, मंत्री परिषद की बैठक में इसका अनुमोदन किया गया।

पेंशन की सीमा में बढ़ोतरी

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि बैठक में राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 में संशोधन का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि दो परिवार पेंशन के पात्र बच्चों के लिए पेंशन की अधिकतम सीमा में संशोधन करते हुए पात्र बच्चों को मिलने वाली पेंशन की सीमा को 12425 रुपये तथा 7450 रुपये से बढ़ाकर क्रमशः 38500 रुपये व 23100 रुपये करने का फैसला लिया गया।
अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 में संशोधन को मंजूरी
राठौड़ ने बताया कि बैठक में प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर पैदा करने के लिए अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इससे शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा मिलेगा। एक्ट में संशोधन से राज्य सरकार के राज्य शिक्षुता परिषद के अंतर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों की अवधि निर्धारित की जा सकेगी। कई पाठ्यक्रमों में अब लम्बी अवधि की बजाय कम समय में गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण संभव होगा। उद्योग या प्रतिष्ठानों में शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए सीटें निर्धारित करने का कार्य राज्य सरकार के स्तर पर राज्य शिक्षुता परिषद के माध्यम से तय होगा। सरकार शिक्षुओं के लिए ’स्टाईपेड’ की मौजूदा दरों को बढ़ाकर न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होने के प्रावधान कर सकेगी। 250 से अधिक कामगार होने पर लागत का 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा पुनर्भरण किया जायेगा, बशर्ते शिक्षु अपना प्रशिक्षण पूरा करें।

बॉयलर एक्ट 1923 में संशोधन
उन्होंने कहा कि मंत्रिपरिषद की बैठक में बॉयलर्स एक्ट 1923 में संशोधनों को स्वीकृति दी गई। इस एक्ट की धारा 7 की उपधाराओं 2, 3 व 5 के तहत नया बॉयलर लगाने के लिए उद्यमी को रजिस्टेªशन कराने के साथ बॉयलर के निरीक्षण एवं सर्टिफिकेट जारी कराने के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। एक्ट में किये गये संशोधन से अब भारत सरकार द्वारा विज्ञापित 24 कंपनियों के तकनीकी रूप से दक्ष व्यक्ति द्वारा बॉयलर का निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण किया जा सकेगा। इससे विभागीय निरीक्षक एकाधिकार समाप्त होगा।

तीन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत होंगे
संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि बैठक में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में प्रस्तावित राज्य संशोधन तथा तत्संबंधी बिल द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स (राजस्थान अमेडमेंट्स) बिल 2014, ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 में प्रस्तावित संशोधन तथा तत्संबंधी बिल 2014 द कॉन्टेªक्ट लेबर (रेग्यूलेशन एंड अबोलिशन) (राजस्थान अमेडमेंट्स) बिल 2014 तथा कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन एवं तत्संबंधी बिल 2014 द फैक्ट्रीज (राजस्थान अमेडमेंट्स) बिल 2014 को विधानसभा में प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई।

आर्म्स लाइसेंसों का होगा नवीनीकरण
राठौड़ ने बताया कि प्रदेश में वैध आर्म्स लाइसेंसधारियों के लाइसेंस का नियमानुसार नवीनीकरण किया जायेगा।

समय सीमा में होंगे सीमा ज्ञान, नामांतरकरण
संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि किसान के प्रार्थना पत्र पर भूमि का सीमाज्ञान और नामांतरकरण कानूनी तौर पर निर्धारित समय सीमा में कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

कृषि पर्यवेक्षकों की परीक्षा दुबारा
श्री राठौड़ ने बताया कि गत वर्ष मई माह में कृषि पर्यवेक्षकों की भर्ती के लिए सीधा विज्ञापन जारी करते हुए परीक्षा आयोजित की गई थी। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा आयोजित यह परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी, यह परीक्षा अब पुनः आयोजित की जायेगी।

-मोहन थावनी

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