जयपुर, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण, जयपुर ने सेवामुक्ति आदेश अपास्त करते हुए समस्त परिलाभों सहित सेवा में बहाल करने के आदेश प्रत्यर्थी संस्था प्रबन्ध समिति, झुंझुनू एकेडमी सीनियर सैकण्डरी स्कूल, झुंझुनू को दिया। उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी चन्द्रशेखर शर्मा को माह जुलाई, १९९४ को सहायक अध्यापक के पद पर प्रत्यर्थी संस्था द्वारा विधि स मत प्रक्रिया अपनायी जाकर नियुक्ति दी गई थी। दिनांक ०१.०७.२००६ को प्रत्यर्थी संस्था द्वारा बिना कोई कारण मौखिक आदेश जारी कर अपीलार्थी की सेवायें समाप्त कर दी गई। इससे पीडित होकर अपीलार्थी ने अपने वकील डी पी शर्मा के माध्यम से अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सेवा मुक्ति आदेश को अपास्त करने की प्रार्थना की। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क था कि प्रत्यर्थी संस्था द्वारा अपीलार्थी को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये हटाया गया व अपीलार्थी को हटाने से पूर्व 6 महीने की अवधि का नोटिस अथवा उसकी एवज में 6 महीने का वेतन नहीं दिया गया। मामले की सुनवाई के पश्चात अधिकरण ने सेवा मुक्ति आदेश अपास्त करते हुए अपीलार्थी को समस्त सेवा परिलाभों सहित पुन: सेवा में बहाली करने के आदेश प्रत्यर्थी संस्था को दिये व निदेशक, सैकण्डरी शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को निर्देश दिया कि वे उपरोक्त निर्णय की पालना प्रत्यर्थी संस्था से कराया जाना सुनिश्चित करे।
डी पी शर्मा
एडवोकेट
मो. नं. 9414284018