आरटीई: 27 हजार सीटों के लिए लॉटरी निकली

वासुदेव देवनानी
वासुदेव देवनानी

जयपुर । शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश के लिए शुक्रवार को पहले चरण की लॉटरी निकाली गई। शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने शिक्षा संकुल स्थित सभागार में कम्प्यूटर का बटन दबाकर लॉटरी निकाली।

राज्य के आरटीई पोर्टल पर पंजीकृत अप्रेल से सत्र शुरू करने वाले स्कूलों की प्रारम्भिक कक्षा के लिए दाखिलों की सूची अब वेबसाइट पर उपलब्ध है।

इसमें विद्यालय के नाम से भी आरटीई लॉटरी की स्थिति जानी जा सकती है। इस अवसर पर देवनानी ने स्पष्ट किया कि राज्य आरटीई प्रवेश प्रक्रिया में देश में पहले स्थान पर है और पारदर्शिता के मामले में कई राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार भी मिले हैं।

जिन अभिभावकों ने ऑनलाइन आवेदन किए हैं वे आरटीई पोर्टल से अपने आईडी नंबर और मोबाइल नंबर से लॉगिन कर बच्चों का वरीयता क्रमांक जान सकते हैं।

इसमें स्कूल की सीटों की स्थिति और वरीयता क्रमांक अंकित हैं। अभिभावकों को अगले सात दिन में स्कूल में रिपोर्ट करना होगा। एेसा नहीं करने की स्थिति में अगले वरीयता क्रमांक के बालक-बालिकाओं को प्रवेश दिया जाएगा।

वेब पोर्टल पर संबंधित स्कूल में आरटीई आवेदन करने वाले सभी विद्यार्थियों का वरीयता क्रमांक लिखा है। यदि किसी का आवेदन निरस्त किया तो उसका कारण भी बताया है।

626 में किसी ने नहीं किया आवेदन
अप्रेल से सत्र शुरू करने वाले 626 स्कूलों में किसी ने भी आवेदन नहीं किया। ये स्कूल भी पोर्टल पर पंजीकृत थे। देवनानी ने बताया कि 1993 स्कूलों में आए 56,660 आवेदनों के आधार पर करीब 27 हजार सीटों की लॉटरी निकाली गई। इन आवेदनों में 31,298 ऑनलाइन और 25,362 ऑफलाइन थे।

वहीं सबसे ज्यादा 24,693 आवेदन ओबीसी, 20,413 सामान्य, 9,273 एससी, 1,557 एसटी और 724 आवेदन एसबीसी श्रेणी के बच्चों के आए थे।

इनमें 30 हजार से अधिक आवेदन बालकों और 25 हजार से अधिक बालिकाओं के हैं। अब मई में करीब 30 हजार स्कूलों के लिए आवेदन आएंगे। इनके लिए 27 अप्रेल तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। वहीं 29 अप्रेल को दूसरे चरण की लॉटरी निकलेगी।

सहयोग नहीं करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई
देवनानी ने कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून के तहत नि:शुल्क आवेदन प्रक्रिया में मापदंडों के तहत यदि कोई स्कूल सहयोग नहीं करता है तो कार्रवाई की जाएगी।

इसके लिए अभिभावक संबंधित स्कूल की शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय और आरटीई प्रकोष्ठ में कर सकते हैं। उन्होंने विभाग में प्रतिनियुक्ति पर लगे कार्मिकों के बारे में दिशा-निर्देश पर भी चर्चा की।

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