नकद राशियों का नियमानुसार ब्याज सहित भुगतान के आदेश

राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाईज पे स्केल रूल्स, 1998 तथा 2008 के अन्तर्गत वेतन का स्थिरीकरण करवाते हुए अन्तर की राशि नकद एवम् उपदान की राशि तथा उपार्जित अवकाश के बदले नकद राशियों का नियमानुसार ब्याज सहित भुगतान के आदेश
(राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण का मामला)

jaipur newsजयपुर, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण, जयपुर ने प्रार्थीया ऊषा गर्ग को राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25-1-1992 के अनुसार वेतन स्थिरीकरण के पश्चात् अन्तर की राशि का नकद भुगतान एवम् प्रार्थीगण ऊषा गर्ग एवम् श्रीमती राजकुमारी जोशी को राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाईज पे स्केल रूल्स, 1998 तथा 2008 के अन्तर्गत वेतन का स्थिरीकरण करवाते हुए नकद लाभ एवम् वेतन स्थिरीकरण के उपरान्त अंतिम रूप से आहरित वेतन के आधार पर उपदान की राशि तथा उनके खाते में जमा उपार्जित अवकाश के बदले नकद राशि सम्पूर्ण पर बकाया होने की दिनांक से भुगतान किये जाने की दिनांक तक वर्तमान में प्रावधायी निधि विभाग द्वारा राजकीय कर्मचारियों को देय ब्याज की दर से देय ब्याज सहित राशि अदा करने के आदेश अप्रार्थी संस्था प्रबन्ध समिति, सरस्वती बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, अजमेर (राज.) को दिया। उल्लेखनीय है कि प्रार्थीया श्रीमती राजकुमारी जोशी दिनांक 10-7-1992 को अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर चयनित होकर दिनांक 30-7-1996 को अध्यापक ग्रेड द्वितीय के रूप में नियुक्त हुई जबकि प्रार्थीया श्रीमती ऊषा गर्ग दिनांक 27-7-1978 को अध्यापक ग्रेड तृतीय के रूप में नियुक्त होते हुए निांक 30-9-1994 को अध्यापक ग्रेड द्वितीय के रूप में नियुक्त हुई। इसे दिनांक 4-10-1995 को प्रवक्ता इतिहास के पद पर भी नियुक्ति दी गई थी। दोनों ने राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के अन्तर्गत आमेलन तक संस्था में कार्य किया है। अप्रार्थी संस्था राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत होते हुए शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त है जिसे 90 प्रतिशत अनुदान की राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती थी। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संस्था से उक्त लाभ प्रदान करने हेतु निवेदन किया परन्तु अप्रार्थी संस्था ने प्रार्थीगण को उक्त लाभ प्रदान नहीं किये जिससे पीडित होकर प्रार्थीगण ने अपने अधिवक्ता डी.पी.शर्मा के माध्यम से अधिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर उक्त लाभ दिलाने का निवेदन किया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता का तर्क था कि राज्य सरकार ने आदेश दिनांक 25-1-1992 के द्वारा अपने कर्मचारियों को चयनित वेतनमान का लाभ दिया तत्पश्चात् राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाईज पे स्केल रूल्स, 1998 तथा 2008 का लाभ भी दिया गया। राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 की धारा 29 एवम् नियम 1993 के नियम 34 में मौजूद प्रावधानांे के अनुसार अनुदानित मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था के कर्मचारियों को समान पदों पर कार्यरत राज्य कर्मियों के अनुसार वेतन तथा भत्ते दिये जायेंगे। इस प्रकार प्रार्थीगण उक्त सभी लाभ प्राप्त करने के अधिकारी है। मामले की सुनवाई के पश्चात् अधिकरण ने उक्त लाभ नियमानुसार ब्याज सहित प्रार्थीगण को अदा करने के आदेश अप्रार्थी संस्था को दिये।

डी.पी. शर्मा
एडवोकेट
मो.नं. 9414284018

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