उपदान की राशि नियमानुसार ब्याज सहित अदा करने के आदेश

राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाईज पे स्केल रूल्स, 2008 के अन्तर्गत वेतन का स्थिरीकरण करवाते हुए अन्तर की राशि नकद एवम् जमा उपार्जित अवकाश के बदले नकद राशि तथा उपदान की राशि नियमानुसार ब्याज सहित
अदा करने के आदेश
(राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण का मामला)

jaipur newsजयपुर, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण, जयपुर ने प्रार्थीगण को राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाईज पे स्केल रूल्स, 2008 के अन्तर्गत वेतन का स्थिरीकरण करवाते हुए अन्तर की राशि नकद एवम् जमा उपार्जित अवकाश के बदले नकद राशि तथा उपदान की राशि सम्पूर्ण एरियर की राशि पर बकाया होने की दिनांक से भुगतान किये जाने की दिनांक तक वर्तमान में प्रावधायी निधि विभाग द्वारा राजकीय कर्मचारियों को देय ब्याज की दर से देय ब्याज सहित राशि अदा करने के आदेश अप्रार्थी संस्था प्रबन्ध समिति, बालहित शिक्षा समिति, कम्पनी बाग के पास, अलवर व प्रबन्ध समिति, हैप्पी सीनियर सैकण्डरी स्कूल / हैप्पी स्कूल, अलवर को दिये। उल्लेखनीय है कि प्रार्थीगण देवराज सैन दिनांक 11-7-1983 को प्रयोगशाला सहायक , ईश्वरी लाल सैनी दिनांक 1-7-1978 को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवम् धन्नालाल सैनी दिनांक 1-10-1996 को प्रयोगशाला सहायक के पद पर विधि अनुसार चयनित होकर अप्रार्थी संस्था में नियुक्त हुए। जिन्होने राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के अनुसार राज्य सरकार में सेवा का विकल्प प्रस्तुत करने तक कार्य किया है। अप्रार्थी संस्था राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत होते हुए राज्य सरकार के शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त है जिसे 50 प्रतिशत से अधिक अनुदान की राशि भी उपलब्ध होती रही थी। प्रार्थीगण की ओर से राजकीय सेवा में प्रवेश करने से पूर्व राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को राजस्थान सिविल रिवाईज पे स्केल रूल्स, 2008 का लाभ दिनांक 1-9-2006 से दिया। लेकिन अप्रार्थी संस्था द्वारा उक्त लाभ प्रार्थीगण को नहीं दिया गया एवम् उपार्जित अवकाश के बदले नकद राशि तथा उपदान की राशि का भुगतान भी प्रार्थीगण को नहीं किया गया। प्रार्थीगण के समय – समय पर अभ्यावेदन देने के बावजूद उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हुये। प्रार्थीगण ने इससे पीड़ित होकर अपने अधिवक्ता डी.पी. शर्मा के माध्यम से अधिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर उक्त लाभ दिलाने का निवेदन किया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता का तर्क था जब अप्रार्थी संस्था की सेवा में रहते राज्य सरकार द्वारा राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाईज पे स्केल रूल्स, 2008 का लाभ अपने कर्मचारियों को दे दिया गया था तो राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 की धारा 29 एवम् नियम 34 में मौजूद प्रावधानों के आधार पर प्रार्थीगण भी इसका लाभ प्राप्त करने के अधिकारी थे। इसी प्रकार प्रार्थीगण उपार्जित अवकाश के बदले नकद राशि तथा उपदान की राशि भी प्राप्त करने के अधिकारी है। मामले की सुनवाई के पश्चात् अधिकरण ने उक्त लाभ नियमानुसार ब्याज सहित प्रार्थीगण को अदा करने के आदेश अप्रार्थी संस्था को दिये।

डी.पी. शर्मा
एडवोकेट
मो.नं. 9414284018

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