चयनित वेतनमान वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान देने के आदेश को बहाल रखा

चयनित वेतनमान, वरिष्ठ व चयनित वेतनमान तथा सिविल सर्विसेज पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ प्रदान करने के आदेश को बहाल रखा
(राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर का मामला)

jaipur samacharजयपुर, राजस्थान उच्च न्यायालय , जयपुर खण्डपीठ के न्यायाधीश श्री के.एस.झवेरी व श्री बनवारी लाल शर्मा ने प्रबन्ध समिति सुरजीत बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, भरतपुर की विशेष अपील याचिका खारिज करते हुए एकलपीठ व अधिकरण के आदेश को बहाल रखा। जिसके तहत चयनित वेतनमान, वरिष्ठ व चयनित वेतनमान तथा सिविल सर्विसेज पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ प्रदान करने के आदेश प्रदान किये थे। उल्लेखनीय है कि श्रीमती स्नेहलता गर्ग की नियुक्ति उक्त संस्था में दिनांक 11-7-1990 को हुई थी तथा प्रार्थीया को राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छिक शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत राज्य सरकार में समायोजित कर लिया गया परन्तु संस्था के द्वारा उक्त लाभ नहीं देने पर प्रार्थीया ने अपने अधिवक्ता डी.पी.शर्मा के माध्यम से अधिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिसे राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण, जयपुर ने स्वीकार करते हुए उक्त लाभ प्रदान करने का आदेश संस्था को दिया। उक्त आदेश को एकल पीठ के समक्ष विपक्षी संस्था द्वारा चुनौती दी गई। जिसे माननीय न्यायालय की एकल पीठ ने भी खारिज कर दिया। संस्था के द्वारा खण्डपीठ के समक्ष तर्क दिया कि प्रार्थीया ने राज्य सरकार में समायोजन के वक्त यह शपथ पत्र दिया कि वह संस्था से चयनित वेतनमान, छठा वेतन आयोग व अन्य लाभ के लिए कोई वाद प्रस्तुत नहीं करेगी तथा विपक्षी संस्थान ने राज्य सरकार से अनुदान की भी मांग की। जबकि प्रार्थीया के अधिवक्ता का तर्क था कि विपक्षी संस्थान द्वारा एकल पीठ के समक्ष अनुदान की कोई प्रार्थना ही नहीं की। अतः प्रार्थना के अभाव में कोई राहत प्रदान नहीं की जा सकती। प्रार्थीया ने जो शपथ पत्र दिया था वह केवल राज्य सरकार से सम्बन्धित था ना कि संस्था से सम्बन्धित। मामले की सुनवाई के पश्चात् माननीय न्यायालय की खण्डपीठ ने एकलपीठ व अधिकरण के फैसले को बहाल रखा।

डी.पी. शर्मा
एडवोकेट
मो.नं. 9414284018

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