तैयार करें संसाधनों की सूचीःजिला कलक्टर

bikaner samacharबीकानेर, 30 सितम्बर। जिला कलक्टर वेदप्रकाश ने विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारियों को अपने-अपने कार्यालयों के समस्त संसाधनों की सूची तैयार करने, फील्ड स्टाफ को अलर्ट रखने तथा मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए हैं।

जिला कलक्टर ने शुक्रवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपने-अपने संसाधनों की सूची तैयार करते हुए, जिला कलक्टर कार्यालय को इसकी सूचना दें। प्रमुख विभाग, चैबीस घंटे कार्यरत नियंत्राण कक्ष स्थापित करें तथा समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों की अपडेट मोबाइल सूची अपने पास रखें। उन्होंने विद्युत निगम को जिले के समस्त ग्रिड स्टेशनों, महत्त्वपूर्ण जीएसएस एवं विद्युत लाइनों की सुरक्षा, सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए।

जिला कलक्टर ने कहा कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता जिले के जल संचय स्त्रोतों में जल संचय की स्थिति की समीक्षा करें। प्रत्येक जल स्त्रोत की सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल टैंकरों आदि की सूची तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले के समस्त राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों की सूची, एम्बूलेंस की संख्या एवं स्थिति की समीक्षा करने के लिए चिकित्सा विभाग को, भारी वाहनों, बस आॅपरेटर्स एवं राजकीय वाहनों की सूची तैयार करने के लिए परिवहन विभाग को निर्देशित किया ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग को सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्रीय एवं राजमार्गों की स्थिति, बेरिकेडिंग एवं केनवास की व्यवस्थाएं करने को कहा। रसद विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों की सूची, गोदामों की स्थिति की जानकारी देने, नगर निगम को फायर ब्रिगेड, शहरी प्रकाश व्यवस्था, आवास एवं भवनों की सूची तैयार करने के लिए निर्देशित किया। इसी प्रकार नगर विकास न्यास को जनरेटर, आईओसी और बीपीसीएल को पेट्रोल एवं डीजल आदि के समुचित भंडारण के निर्देश दिए। इसी प्रकार उन्होंने उरमूल डेयरी, शिक्षा, पशुपालन एवं दूरसंचार सहित अन्य विभागों को विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए निर्देश दिए।

बैठक में पुलिस अधीक्षक डाॅ. अमनदीप सिंह कपूर, नगर निगम आयुक्त आर. के. जायसवाल, अतिरिक्त कलक्टर (नगर) एस. के. नवल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. देवेन्द्र चैधरी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

पैरोल कमेटी की बैठक आयोजित

जिला पैरोल कमेटी की बैठक शुक्रवार को जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री वेदप्रकाश की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक के दौरान 23 प्रकरणों पर विचार विमर्श किया गया। इनमें से 11 प्रकरण विचाराधीन रखे गए तथा 9 निरस्त कर दिए। वहीं 3 प्रकरणों में पैरोल स्वीकृत की गई।

—–
समाज कल्याण सप्ताह शनिवार से आरंभ

बीकानेर, 30 सितम्बर। अनुसूचित जाति-जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विशेष योग्यजन, महिलाओं व बच्चों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं का उन्हें लाभ दिलाने तथा सामाजिक बुराईयों के विरूद्ध जनचेतना जागृृत करने के उद््देश्य से 1 से 7 अक्टूबर तक समाज कल्याण सप्ताह का आयोजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जाएगा।

जिला कलक्टर वेदप्रकाश ने बताया कि इसके तहत 1 अक्टूबर को अन्तराष्ट्रीय वृृद्धजन दिवस पर मुक्ताप्रसाद नगर स्थित श्री भीम वृृद्धाश्रम में समारोह आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर वृृद्धजनों का सम्मान होगा व उन्हें विधिक अधिकारों के संबंध में अवगत भी करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर प्रातः 8 बजे गांधी पार्क में गांधीजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम व सर्वधर्म सभा का आयोजन रखा गया है।

——

रेगूलेशन संबंधी जनसुनवाई शिविर होंगे आयोजित

बीकानेर, 30 सितम्बर। सतर्कता गुण नियंत्राण एवं रेगुलेशन इंदिरा गांधी नहर परियोजना की रेगुलेशन सम्बंधित जनसुनवाई एवं समाधान के लिए श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ बीकानेर तथा जैसलमेर में शिविर आयोजित किये जाएंगे।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना के सतर्कता गुण नियंत्राण एवं रेगुलेशन के अधिशाषी अभियंता दिनेश अरोड़ा ने बताया कि बीकानेर में 19 अक्टूबर, 23 नवम्बर तथा 21 दिसम्बर को इंगानप के सतर्कता गुण नियंत्राण कार्यालय में , श्रीगंगानगर में 3 अक्टूबर, 7 नवम्बर तथा 5 दिसम्बर को जल संसाधन विभाग के विश्राम गृह में, हनुमानगढ़ में 4 अक्टूबर, 8 नवम्बर व 6 दिसम्बर को जल संसाधन विश्राम गृह में तथा जैसलमेर में मोहनगढ़ स्थित इंदिरा गांधी नहर विश्राम गृह में 20 अक्टूबर, 24 नवम्बर व 22 दिसम्बर को शिविर का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों के आयोजन का समय 12 से 2 बजे तक रहेगा।

—–

बिना आईडी के नहीं कर सकेंगे सिम विक्रय

जिला मजिस्ट्रेट वेदप्रकाश ने लागू की निषेधाज्ञा, दो माह तक रहेगी प्रभावी

बीकानेर, 30 सितम्बर। जिला मजिस्ट्रेट वेदप्रकाश ने एक आदेश जारी कर धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समस्त मोबाइल कंपनियों के कार्यालयों, अधिकृत दुकानों, काउन्टरों पर बिना कस्टमर एक्वीजिशन फाॅर्म की औपचारिकता पूरी किए तथा बिना आईडी के सिम विक्रय करने पर तथा प्री एक्टीवेटेड सिम की बिक्री पर रोक के लिए निषेधाज्ञा लागू की है। यह आदेश आगामी दो माह तक के लिए प्रभाव में रहेगा।

आदेशानुसार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न अधिसूचनाओं के तहत प्री तथा पोस्टपैड कनेक्शन के लिए पहचान के प्रमाणों का शत प्रतिशत सत्यापन आवश्यक है, लेकिन कईं बार उपभोक्ता का सत्यापन पूर्ण नहीं करवाया जाता है।

ऐसे में सभी सिम प्रदाता कंपनियां यह सुनिश्चित करंे कि सभी सिम कार्ड या कनेक्शन पूर्ण सत्यापन के बाद ही चालू किए जाएं। सीमावर्ती क्षेत्रों में एक भी प्रचलित नम्बर ऐसा नहीं हो, जिसका फार्म भरा न हो तथा सत्यापन पूर्ण न किया हो। आदेशानुसार सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी कंपनियां यह सुनिश्चित करें कि सभी सिम या कनेक्शन दिए जाने से पूर्व उपयोगकर्ता से उसकी पूर्ण पहचान के प्रमाण जैसे राशनकार्ड, आधारकार्ड, मतदाता कार्ड, बिजली पानी के बिल की प्रति आदि की हस्ताक्षर युक्त सुस्पष्ट छायाप्रति आवश्यक रूप से ली जाए तथा मूल पत्रों के आवश्यक रूप से मिलाने व उपभोक्ता के सत्यापन के बाद ही सिम एक्टीवेशन का कार्य किया जाए।

सिम प्रदाता के द्वारा इस कार्य का रजिस्टर संधारित किया जाए, जिसमें जारी की गई सिम तथा उपयोगकर्ता के सम्बंध में सम्पूर्ण जानकारी लिखी जाए। सिम प्रदाता, संदिग्ध आवेदक अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत पहचानपत्रों के जाली होने की स्थिति में तत्काल क्षेत्रा के थानाधिकारी को आवश्यक रूप से सूचित करने के लिए पाबंद रहेगा। जिले के सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसे आईपीसी की धारा 188 के तहत अभियोजित किया जा सकेगा।

———— मोहन थानवी

error: Content is protected !!