जिले में पांच फसलों का अनुदानित दर पर होगा बीमा

bhilwara-newsआज़ाद नेब
भीलवाड़ा, 20 अक्टूबर। राजस्थान सरकार की ओर से सात हेक्टेयर तक कृषि के लिए फसली बीमा का लाभ देने वाली प्रधानमंत्राी फसल बीमा योजना रबी 2016-17 को भीलवाड़ा़ जिले के कृषक हित में लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह योजना किसानों को अतिवृष्टि, अनावृष्टि अथवा प्राकृतिक आपदा से संभावित फसली नुकसान की स्थिति में बहुत बड़ा संबल प्रदान करेगी।
प्रधानमंत्राी फसल बीमा योजना के तहत सात हेक्टेयर तक फसल बीमा का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसमें ऋणी किसानों का फसल बीमा अनिवार्यतः संबंधित बैंक के मार्फत कराया जायेगा जबकि गैर ऋणी किसानों का फसल बीमा स्वैच्छिक आधार पर कराये जाने का प्रावधान किया गया है। स्वैच्छिक आधार पर बीमा कराने वाले किसान नवीनतम जमाबंदी, बैंक पासबुक, आधार कार्ड एवं भामाशाह संख्या उपलब्ध कराते हुए निकटतम ई मित्रा केन्द्र, केन्द्रीय सहकारी बैंक अथवा वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं एवं बीमा कम्पनी के अधिकृत बीमा एजेंट अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अधिसूचित फसलों का बीमा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जिले में फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के माघ्यम से किया जायेगा।
भीलवाड़ा उपनिदेशक कृषि (विस्तार) डा. जी.एल. चावला ने बताया कि चना, मसूर, सरसों के लिए बीमा करवाने की तिथि 30 नवंबर,2016 तथा जौ के लिये 15 दिसम्बर है। गेहूॅं के लिए बीमा करवाने की अवधि 31 दिसम्बर तक के लिये तय की गई है।
उन्होंने बताया कि जिले में जौ के लिये 331 रुपये प्रति हैक्टेयर के प्रीमियम पर 22 हजार 72 रुपये का बीमा, सरसो के लिये 279 रुपये के प्रीमियम पर 18 हजार 626 रुपये का बीमा, चना के लिये 230 रुपये के प्रीमियम पर 15 हजार 327 रुपये का बीमा, मसूर के लिये 260 रुपये के प्रीमियम पर 17 हजार 357 रुपये का बीमा तथा गेहॅूं के लिये 432 रु. प्रति हेक्टेयर के प्रीमियम पर 28 हजार 796 रुपये राशि का बीमा लाभ देय होगा। गैर ऋणी कृषकों से कहा गया है कि वे अपनी फसल का बीमा यथाशीघ्र करा लें ताकि उनकी फसलों का भविष्य सुरक्षित हो सके।

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