प्रतिबंधित क्षेत्रों में आतिशबाजी की मनाही

bikaner samacharबीकानेर,21 जून। जिला कलक्टर वेद प्रकाश ने पुलिस अधीक्षक व बीकानेर, लूणकरनसर, नोखा, छतरगढ़, पूगल, खाजूवाला, श्रीडूंगरगढ़ व कोलायत के उपखंड मजिस्टे्रट व तहसीलदार को एक परिपत्र के माध्यम से दीपावली के मौके पर विस्फोटक अधिनियम/नियम के अनुसार आतिशबाजी विक्रय के लिए अनुज्ञापत्र की जांच करने व प्रतिबंधित क्षेत्र में आतिशबाजी/पटाखों के विक्रय नहीं करने के आदेश की पालना सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए है।

परिपत्र में बताया कि कोई भी दुकानदार/व्यक्ति बिना अनुज्ञापत्र के आतिशबाजी के सामान का विक्रय नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि बीकानेर शहर के महात्मा गांधी मार्ग ,स्टेशन रोड, फड़ बाजार,सट्टा बाजार, तोलियासर भैरवजी की गली एवं बैदों का चौक में आतिशबाजी के विक्रय के लिए प्रतिबंधित किया हुआ है। इसलिए इन क्षेत्रों में को भी अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किया गया है। प्रतिबंधित क्षेत्र में आतिशबाजी/पटाखों का विक्रय न हो यह सुनिश्चित किया जाए।

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