अवमानना का नोटिस जारी करते हुये जवाब-तलब

सचिव, हरिभाउ उपाध्याय महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, हटुंडी, अजमेर व राजस्थान विद्यापीठ कुल उदयपुर के संगठन सचिव श्री भंवर लाल गुर्जर को अवमानना का नोटिस जारी करते हुये जवाब-तलब
(राजस्थान उच्च न्यायालय का मामला)
Rajasthan High Court Jaipur Bench 450जयपुर, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री महेश चन्द शर्मा ने सचिव, प्रबन्ध समिति, हरिभाउ उपाध्याय महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, हटुंडी, अजमेर व राजस्थान विद्यापीठ कुल उदयपुर के संगठन सचिव श्री भंवर लाल गुर्जर को अवमानना का नोटिस जारी करते हुये जवाब-तलब किया है। उल्लेखनीय है कि प्रार्थीगण श्रीमती उषा राठौड़ व डॉ. बीना सिंह की सेवायें दिनांक 22.08.2008 को समाप्त कर दी थी तथा प्रार्थीगण ने उस आदेश को चुनौती देते हुये सेवा में बहाली हेतु अपील राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण में प्रस्तुत की जिसे स्वीकार करते हुये अधिकरण ने दिनांक 12.03.2014 को सेवा समाप्ति आदेश को निरस्त कर पुनः बहाली के आदेश दिये। संस्था ने अधिकरण के आदेश को चुनौती राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष दी जिसके तहत उच्च न्यायालय ने संस्था के सचिव को आदेश दिया कि वह प्रार्थीगण को सेवा में बहाल करे तथा पारिणामिक लाभ तथा वरिष्ठता व वेतन नियतन करे जैसे कि कभी सेवा समाप्त ही नहीं की गई हो परन्तु संस्था के द्वारा सेवा में बहाल तो कर दिया परन्तु प्रार्थीगण को पारिणामिक लाभ, वरिष्ठता व वेतन नियतन का लाभ नहीं देकर मात्र स्थिर वेतन का लाभ दिया इससे पीड़ित होकर के प्रार्थीगण ने अवमानना याचिका दायर की। प्रार्थीगण के अधिवक्ता डी.पी. शर्मा का तर्क था कि संस्था के संगठन सचिव श्री भंवर लाल गुर्जर के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की गई है ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा जवाब-तलब कर दिनांक 25.01.2017 तक जवाब देने के आदेश दिये है।

डी.पी. शर्मा
एडवोकेट
मो.नं. 9414284018

error: Content is protected !!