बाड़मेर 08 मई
कुछ दिन पहले जटियों का नया वास, कुण्डवाली गली में षिव शक्ति सेनैट्री स्टेार दुकानदार मनोज नवल पुत्र ईष्वरचंद नवल पर हुए जानलेवा हमला करने वाले कमल पुत्र हुकमीचंद बडेरा, नवीन पुत्र हुकमीचंद बडेरा, खेराज पुत्र आम्बाराम बडारिया सभी जाति जटिया तीनों आरोपियों को पुलिस ने सिटी कोतवाली बाड़मेर में दर्ज मुकदमा संख्या 162/17 में गिरफ्तार कर आज सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में पेष किया परिवादी वकील स्वरूपसिंह भदरू ने बताया कि आरोपियों की तरफ से न्यायालय में जमानत हेतू प्रार्थना पत्र पेष किया गया जिसका परिवादी वकील ने विरोध करते हुए बहस में बताया कि पुलिस ने अनुसंधान में आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 452, 384, 323/34 जुर्म घटित होना पाया है इसके साथ ही परिवादी की दुकान में लगे सीसी टीवी कैमरा रिकोर्ड (फुटेज) में आरोपियों द्वारा लूट मार व जानलेवा हमला करने जैसे कृत्य का प्रमाणित सबूत है। अपर लोक अभियोजक ने भी आरोपियों की जमानत का विरोध किया। माननीय मजिस्ट्रेट ने सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद लूट मार व जानलेवा हमला के तीनों आरोपियों की जमानत नामंजूर करते हुए न्यायिक अभिरक्षा जेल भेजने के आदेष दिये।
स्वरूपसिंह भदरू
परिवादी वकील
मो. 9414203173