बीकानेर, 21 जुलाई। वित्त विभाग द्वारा मैनुअल चालानों को 1 अगस्त से ई-मोड पर किए जाने के सम्बंध में निर्देश जारी किए गए हैं।
कोषाधिकारी योगिता गोयल ने बताया कि मैनुअल चालान से राशि (नकद, चैक, डीडी) के रूप में कोष या उपकोष से सम्बद्ध एजेंसी बैंकों की राज्य में स्थित किसी भी शाखा में जमा करवाई जा सकती है तथा इसके ई-स्क्राॅल सम्बंधित एजेंसी बैंक द्वारा जयपुर स्थित ई-कोषालय में उपलब्ध करवाए जाएंगे। मैनुअल चालान से जमा हुई राशि 1 अगस्त से (पीडी खातों एवं माइन एक्सपेन्डिचर के अतिरिक्त) के चालान कोष या उपकोष से सम्बद्ध बैंक से स्वीकार नहीं किया जाना सुनिश्चित करवाने के लिए कोषाधिकारियों का निर्देशित किया गया है।
— मोहन थानवी