एक प्रतिशत सेसकर कटोती करने बाबत्

badmer newsमाननीय मुख्यमंत्री महोदया,
राजस्थान सरकार(श्रम),
जयपुर, राजस्थान

विषय:- ग्राम पंचायतो के द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्य की राशि से Building Construction and other Construction Worker CESS Welfare Act 1996 (BOCW Act 1996) के तहत् एक प्रतिशत सेसकर कटोती करने बाबत् A

मान्यवर जी,
विषयान्तर्गत निवेदन है की राज्य में राजस्थान सरकार ने Building Construction and other Construction Worker CESS Welfare Act 1996 (BOCW Act 1996) के तहत राज्य में भवन निर्माण एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल राजस्थान जयपुर का गठन किया था इसके द्वारा राज्य में Building Construction and other Construction Worker CESS Welfare Act 1996 (BOCW Act 1996) लागु किया जिसके तहत् लेबर सेसकर एक प्रतिशत ठेकेदारों व बिल्डरों से वसूला जा रहा हैA श्रम विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा ग्राम पंचायतो के अधीन चल रहे निर्माण कार्यो पर काम करने वाले नरेगा श्रमिकों को भी निर्माण श्रमिक मानकर पंजीकृत किया है, जिससे ग्राम पंचायतो में काम करने वाले लाखो नरेगा श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओ का फायदा होगाA यह नरेगा श्रमिकों के हित में किया गया सरकार का अच्छा कदम हैA
श्रीमान जी BOCW Act 96 में सभी सरकारी विभागों व गैर सरकारी लोगो द्वारा निर्माण करने पर सभी से एक प्रतिशत सेसकर जमा करवाया जाता हैA जेसे सांसद निधि कोष व विधायक निधि कोष से करवाए जा रहे निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण व जलदाय विद्युत विभाग से कार्य करवाने पर कार्यकारी एजेंसी ठेकेदार द्वारा सेसकर कटोती एक प्रतिशत कर श्रम कल्याण कोष में जमा करवाया जाता हैA मगर यदि यही कार्य ग्राम पंचायतो के माध्यम से करवाया जाये तो सेसकर ग्राम पंचायत द्वारा नहीं दिया जाता हैA

इसी प्रकार ग्राम पंचायतो में अनेक योजनाओ के माध्यम से निर्माण कार्य करवाये जा रहे निर्माण कार्य जलकुंड, सड़के, भवन व अन्य निर्माण कार्य पर सेसकर कटोती नही हो रही हैA जो Building Construction and other Construction Worker CESS Welfare Act 1996 (BOCW Act 1996) का उल्लंघन है जबकि श्रम विभाग ग्राम पंचायतो के अधीन काम कर रहे श्रमिकों को निर्माण श्रमिक मानकर पंजीयन कर रहा है तो श्रमिकों के कल्याण के लिये ग्राम पंचायतो के माध्यम से चल रहे निर्माण कार्यो की कुल लागत में से एक प्रतिशत सेसकर कटोती कर श्रम कल्याण कोष में जमा करवाने से श्रमिक कल्याण के कार्य करने के लिये कोष में पर्याप्त धन होगा जिससे लाखो श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओ का फायदा देने में सरकार व मंडल को आसानी रहेगीA जिससे शहर और गाँव के मजदुर को पूरा पूरा लाभ मिलेगाA
अतः निवेदन है की श्रमिक व राज्य हित में Building Construction and other Construction Worker CESS Welfare Act 1996 (BOCW Act 1996) के तहत् पंचायतो द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यो पर एक प्रतिशत सेसकर कटोती कर श्रमिकों का कल्याण सुनिश्चित करने की कृपा करावेंA

भवदीय

लक्ष्मण बडेरा

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