ग्रेच्युटी की राशि 6 प्रतिशत ब्याज सहित तथा अन्य राशियों का 20 प्रतिशत डेढ़ माह में भुगतान के आदेश
(राजस्थान उच्च न्यायालय का मामला)
जयपुर, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री अशोक कुमार गौड ने के.डी.जैन सीनियर सैकण्डरी स्कूल, किशनगढ़ -मदनगंज, अजमेर के प्रबन्धकों को आदेश दिया कि वे प्रार्थी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी की सम्पूर्ण राशि मय ब्याज 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से व उपार्जित अवकाश के बदले वेतन, चयनित वेतनमान, छठे वेतन आयोग की राशि का 20 प्रतिशत डेढ़ माह में भुगतान करे तथा शेष राशि के भुगतान हेतु राज्य सरकार से प्राप्त करने के प्रयास करे। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी कर्मचारियों के द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण को उक्त लाभ दिलाये जावे। अधिकरण ने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त लाभ देने के आदेश अप्रार्थी संस्था को दिये। उक्त आदेश को अप्रार्थी संस्था द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत कर चुनौती दी गई। प्रार्थी कर्मचारियों की ओर से अधिवक्ता डी.पी.शर्मा का तर्क था कि ग्रेच्युटी के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जा चुका है जिसके तहत ग्रेच्युटी पर कोई अनुदान नहीं मिलता है तथा शेष राशि पर 20 प्रतिशत पर किसी प्रकार का अनुदान नहीं मिलता है। मामले की सुनवाई के पश्चात् उक्त आदेश पारित किया गया।
डी.पी. शर्मा
एडवोकेट
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