बीमा परिपक्वता वाले बीमादारों को प्रपत्र भिजवाने के निर्देश

बीकानेर, 8 फरवरी। राज्य बीमा के तहत 1 अप्रैल 1958 से 31 मार्च 1959 के बीच जन्मतिथि वाले जिन बीमादारों की पॉलिसी 1 अप्रैल 2018 को परिपक्व होने जा रही है उनसे ऑनलाईन परिपक्वता स्वत्व प्रपत्र की पूर्ति कर स्वत्व प्रपत्र का प्रिण्ट लेकर, डीडीओ से ऑनलाइन व ऑफ लाइन फॉरवर्ड करवाते हुए दावा प्रपत्र व उनके साथ लगाने वाल आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर राज्य बीमा वं प्रा नि विभाग बीकानेर कार्यालय में जमा करवाने का कहा गया है।
विभाग के संयुक्त निदेशक डी बी एस भण्डारी ने बताया कि इस संबंध में पत्र भेजे जा चुके हैं और मुख्यालय जयपुर स्तर पर ऎसे बीमादारों को एसएमएस के माध्यम से सूचना भेजी जा चुकी है। सम्बंधित बीमेदार आवश्यक दस्तावेज अविलम्ब कार्यालय में जमा करवाएंजिससे पॉलिसी परिपक्वता दावों का निस्तारण समय पर कर उनके बैंक खाते में राशि जमा करवाई जा सके।


एमनेस्टी योजना में अघरेलू, कृषि व औद्योगिक श्रेणियां भी शामिल
कटे विद्युत कनेक्शन पुःन जोड़ने की एमनेस्टी योजना अवधि 31 मार्च तक
बीकानेर, 8 फरवरी। जोधपुर विद्युत वितरण निगम में कटे विद्युत कनेक्शन पुनः जोड़ने की एमनेस्टी योजना की अवधि 31 मार्च, 2018 तक लागू की गई है। योजना के तहत बकाया राशि एकमुश्त जमा करवाने पर ब्याज व पैनल्टी में पूरी तरह छूट दी जाएगी।
प्रबंध निदेशक आरती डोगरा ने बताया कि योजना अघरेलू, कृषि व औद्योगिक सहित सभी श्रेणी के उपभोक्ता के लिए है जिसके तहत वे बकाया राशि जमा करवा कर कटे हुए कनेक्शन को पुनः जुड़वा भी सकते है। योजना का लाभ ऎसे उपभोक्ताओं को ही मिलेगा, जिनके बिजली कनेक्शन बकाया राशि नही जमा कराने के कारण 31 मार्च, 2017 तक या उससे पूर्व कट गए थे और उन्होंने गत 3 वर्षो में इस तरह की योजनाओं का लाभ नही लिया है।

एमनेस्टी योजना में ये श्रेणियां रहेगी शामिलः
प्रबंध निदेशक आरती डोगरा ने बताया कि योजना में घरेलू, अघरेलू, कृषि, मिश्रित भार तथा औद्योगिक सहित सभी श्रेणी के उपभोक्ता बकाया राशि जमा कर लाभ उठा सकते हैं।
पांच लाख तक की पूरा बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज व पेनल्टी में पूरी छूट-
उन्होंने बताया कि 5 लाख रुपए तक की सम्पूर्ण बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं पेनल्टी में शत-प्रतिशत छूट मिलेगी। इसके अतिरिक्त यदि बकाया राशि 5 लाख रुपए से अधिक है तो 5 लाख रुपए या मूल बकाया राशि का 25 प्रतिशत जो भी अधिक हो जमा कराने पर ब्याज व पेनल्टी में शत-प्रतिशत छूट व शेष राशि आसान किश्तों में 5 माह में वसूली के लिए सहायक अभियन्ता/लेखाधिकारी-एचटीबी को मासिक किश्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। निर्धारित किश्त की राशि जमा नही कराने वाले उपभोक्ताओं को एमनेस्टी योजना का लाभ देय नही होगा एवं उनसे ब्याज एवं पेनल्टी की सम्पूर्ण राशि की वसूली की जाएगी।

बिजली चोरी एवं दुरूपयोग मामले में छूट नहीं ः-

उन्होंने बताया कि एमनेस्टी योजना के प्रावधानों के अनुसार बिजली चोरी एवं दुरुपयोग से सम्बन्धित बकाया राशि पर इस योजना के तहत छूट नही मिलेगी और कृषि श्रेणी में कटे कनेक्शन कृषि नीति के प्रावधानों के अनुसार ही पुनः जोड़े जा सकेगें। कटे कनेक्शन को सम्पूर्ण मूल बकाया राशि, रि-कनेक्शन शुल्क, सिक्यूरिटी चार्जेज एवं आवश्यक होने पर कनेक्शन के लिए अतिरिक्त लाईन की लागत राशि जमा कराने पर ही निगम नियमानुसार पुनः जोड़े जाएंगे। घरेलू एवं अघरेलू श्रेणी के कनेक्शन जो 1 अप्रेल 2007 से 31 मार्च 2017 के मध्य कटे है, के लिए रिकनेक्शन नियम में शिथिलता प्रदान की गई है तथा उन्हें पुनः जुड़ाया जा सकता है।

न्यायालय में लंबित प्रकरणों में छूट नहीं ः-
ऎसे उपभोक्ता जिनके बकाया राशि से सम्बन्धित प्रकरण न्यायालय में लम्बित है और वे इस एमनेस्टी योजना का लाभ लेना चाहते है तों उनको सम्पूर्ण मूल राशि जमा कराने और एक माह में प्रकरण को वापस लेने की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी। इसके साथ ही योजना अवधि में उपभोक्ता शिकायत निवारण एवं सेटलमेन्ट फोरम की बैठक साप्ताहिक आयोजित होगी एवं यदि किसी उपभोक्ता का मूल राशि का विवाद है तो ऎसे उपभोक्ता सम्बन्धित फोरम में जाकर प्रकरण का निस्तारण करवाने के बाद इस योजना का लाभ ले सकते है। योजना अवधि में सम्बन्धित फोरम 6िाकायतों के समयबद्ध निस्तारण को सुनिश्चित करेगें।
प्रबंध निदेशक ने अपील की है कि सामान्य उपभोक्ता सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं एचटी कंज्यूमर-लेखाधिकारी (एचटीबी) को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर इस योजना का लाभ उठावें।

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