जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित

अद्यतन प्रगति आंकडे़ नहीं देने पर गुप्ता ने जताई नाराजगी
बीकानेर, 20 फरवरी। जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक जिला कलक्टर अनिल गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्टे्रट सभागार में आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिले में कार्यरत बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के कार्याें की प्रगति समीक्षा की गई।
जिला कलक्टर ने विभिन्न बैंकों द्वारा समय पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने तथा अद्यतन व सही प्रगति आंकडे़ नहीं देने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एजीएम को निर्देश दिए कि लापरवाही बरतने वाले बैंक अधिकारियों के विरूद्ध सम्बन्धित बैंक उच्चाधिकारियों को सूचित किया जाए।
जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि सभी बैंकों द्वारा विभिन्न सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ, पात्र व्यक्तियों को समय पर दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। कोई भी पात्र व्यक्ति अगर बैंक ऋण से वंचित रहता है, तो संबंधित लापरवाह बैंक अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि बैंकों द्वारा कार्ययोजना बनाकर निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि आगामी बैठक में अद्यतन आंकड़ों सहित एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा कि विभिन्न गांवों में कार्यरत बीसी के कार्यों की संबंधित बैंकों द्वारा सजगता से मॉनिटरिंग की जाए।
किया विमोचन- इस अवसर पर जिला कलक्टर ने नाबार्ड द्वारा तैयार, जिले की संभाव्यतायुक्त ऋण योजना पुस्तिका का विमोचन किया। वर्ष 2018-19 के लिए नाबार्ड द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हेतु 860157 लाख रूपये का क्रेडिट प्लान तैयार किया गया है।
इस अवसर पर आरबीआई के एजीएम जे पी जोईया, डीडीएम नाबार्ड भूपेन्द्र कुमावत, एलडीएम एन के गौड, एसबीआई के एजीएम पी एस यादव, जिला उद्योग केन्द्र महाप्रबन्धक आर के सेठिया, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक एल डी पंवार सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

नगर निगम को नाकारा सामान की नीलामी से 19.79 लाख रूपए का राजस्व प्राप्त
बीकानेर, 20 फरवरी। नगर निगम द्वारा नीलामी समिति गठित कर, निगम कार्यालय के पुराने व नाकारा सामान व वाहनों की नीलामी की गई, जिससे 19.79 लाख रूपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। निगम आयुक्त निकया गोहाएन ने बताया कि शीघ्र ही द्वितीय चरण में नाकारा सामान व वाहनों की नीलामी की जाएगी, इस हेतु जल्द ही कमेटी गठित की जाएगी।

बिना समुचित प्राधिकार के एलपीजी का अन्तरण अवैधानिक
बीकानेर, 20 फरवरी। बिना समुचित प्राधिकार के एलपीजी का अन्तरण अवैधानिक एवं प्रतिबन्धित है। इसकी अवहेलना, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दंडनीय अपराध है।
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि जिले में अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडरों से व्यावसायिक गैस सिलेंडरों व वाहनों में अनाधिकृत एलपीजी रिफलिंग के प्रकरण सामने आ रहे हैं, जो कई बार भयंकर दुर्घटना का कारण होते हैं। यदि किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा यह अवैधानिक कार्य किया जाता है तो इसकी सूचना जिला रसद अधिकारी बीकानेर के दूरभाष संख्या 0151-2226010 पर दी जाए, जिससे दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सके।

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