विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया

आज दिनांक 17.04.2018 को प्रातः 11.00 बजे, आदर्श विद्या मंदिर, उच्च प्राथमिक विद्यालय, किश्मीदेसर-भीनासर, में बाल विवाह रोकों अभियान के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राहुल चौधरी, (अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बीकानेर द्वारा की गयी। उनके द्वारा बालकों को बाल विवाह एक अपराध व सामाजिक अभिशाप है बाल विवाह के दुष्परिणाम, बाल विवाह रूकवाने के लिए कहा आवेदन कर सकते है, राहुल चौधरी द्वारा यह भी बताया गया कि विधि के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। यह सज्ञेय एवं गैर जमानतीय अपराध है इस अपराध के लिये दो वर्ष तक के कारावास अथवा एक लाख रूपये तक के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किए जाने के प्रावधान है इसके अतिरिक्त किसी अव्यस्क बालिका के साथ बाल विवाह करने वाले व्यक्ति तथा ऐसे विवाह की जानकारी रखते हुए उत्प्रेरित करने वाले, प्रोत्साहित करने वाले, अनुुमति देने वाले, बाल विवाह में सह-भागिता निभाने वाले पंडित, मौलवी, पादरी, बाराती, अतिथि, बैंड वाले, भोजन बनाने वाले, स्थान उपलब्ध कराने वाले एवम् टैंट की सुविधा उपलब्ध कराने वाले सभी व्यक्ति जिम्मेदार होंगे। पैनल लॅायर मनोज सुरोलिया व पीएलवी मो. जरीफ कुरैशी ने बालकों को सम्बोधित करते हुए कहा कि बालकों को हमेशा निडर रहना चाहिए तथा एक बालक को दूसरे बालक की मदद करनी चाहिए तथा चाईल्ड हैल्प लाईन नम्बर 1098 के बारे में बताया।

अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला एवम् सेशन न्यायाधीश
बीकानेर

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