बीकानेर 31/5/18। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत, विभिन्न विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया गया। तमाम शिविर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बीकानेर के अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार पारीक जिला एवं सेशन न्यायाधीश के निर्देशानुसार, 31.05.2018 को लगाए गए।
पवन कुमार अग्रवाल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीकानेर ने तंबाकू के उपभोग को ऐसी सामाजिक विषमता बताया, जिसकी विभीषिका दूरगामी है। विधिक साक्षरता शिविर के अंतर्गत बीकानेर न्यायक्षेत्र के न्यायिक अधिकारीगण, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 03, स्नेहलता जाखड़, अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 01 निधि बेनीवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 03 नवदीप, अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 02 विजय कुमार, अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 03, सोनिया, न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय बीकानेर नीतू रानी द्वारा तंबाकू निषेध के संबंध में अपने उद्बोधन प्रकट किए गए। विधिक साक्षरता शिविर राजकीय सीनियर सैकेंडरी विद्यालय, भीनासर के समर कैंप, टी.बी. अस्पताल, रैन बसेरा पीबीएम, बीकानेर, स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट मुक्ता प्रसाद, कॉलोनी, शेखावटी डिफेंस एकेडमी, सुभाषपुरा, श्री क्लासेज गजनेर रोड़, बीकानेर, रामदेव नवयुवक संस्था, मुरलीधर, बीकानेर इत्यादि स्थानों पर आयोजित किए गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव राहुल चौधरी, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तंबाकू के दुष्परिणाम एंव इसके सेवन से होने वाली बीमारियों के बारे में अवगत कराया। पैनल अधिवक्तागण चतुर्भुज सारस्वत, विजयपाल सिंह शेखावत, मनोज कुमार सिंह, केदार सारस्वत, मनोज सुरोलिया, कुलदीप जनसेवी, कृष्णा जनसेवी,, मुकुंद नारायण हर्ष तथा पैरालीगल वॉलियंटर्स प्रतिमा तिवारी, महबूब अली, शहनाज परवीन तथा सलोनी शेखावत ने तंबाकू निषेध की उपयोगिता एवं प्रासंगिकता का प्रतिपादन किया तथा विधिक साक्षरता शिविरों के प्रतिभागियों को तंबाकू एवं धूम्रपान न करने की शपथ दिलाई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बीकानेर की टीम ज्योति शेखावत कनिष्ठ लिपिक व गौरव पंवार कनिष्ठ लिपिक ने विधिक साक्षरता शिविरों के प्रबंध के कार्यों को सम्पन्न किया।
– ✍️ मोहन थानवी