नियमों के विरूद्व बना दिया सीईटी को संघटक कॉलेज

बीकानेर(जयनारायण बिस्सा)। एक ओर तो इंजीनियरिंग कॉलेज को सरकारी कॉलेज नहीं मानते। वहीं दूसरी ओर उसकी ही शाखा को सीईटी कॉलेज को तकनीकी विवि का संघटक कॉलेज बनाने के आदेश जारी कर दिये। जो न सिर्फ नियमों के विरूद्व है बल्कि न्यायालय के आदेशों की अवमानना भी है। जिसको लेकर बीकानेर के अधिवक्ता सुरेश गोस्वामी ने तकनीकी शिक्षा के संयुक्त सचिव पुष्पा सत्यानी को कानूनी नोटिस भेजा है। जिसमें गोस्वामी ने उल्लेख किया है कि विभाग की संयुक्त सचिव सत्यानी द्वारा आरटीआई में दी गई जानकारी में राज्य सरकार द्वारा राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज को कोई स्वीकृति नहीं दी गई है। फिर बीकानेर तकनीकी विवि विधेयक 2017 के नियम 6 सब क्लॉज 3 का उल्लंघन करते हुए संविदा पर लगे व्याख्याताओं व कार्मिकों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सीईटी को नियम विरूद्व संघटक कॉलेज बनाया गया है। जबकि ईसीबी और सीईटी कॉलेज के अनेक प्रकरण न्यायालय में लंबित है। गोस्वामी ने नोटिस में लिखा है कि न्यायालय में लंबित प्रकरणों के चलते संघटक कॉलेज बनाना उचित नहीं है। ऐसा करने पर न्यायालय की अवमानना होगी।

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