बीकानेर, 17 नवम्बर। भारत निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मतदाताओं को अधिकाधिक मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए मतदाता पहचान पत्र के साथ राजस्थान विधान सभा चुनाव 2018 में 12 अन्य दस्तावेजों को वैकल्पिक पहचान पत्र के रूप में उपयोग करने की स्वीकृति प्रदान की है।
जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ.एन.के. गुप्ता ने बताया कि विधान सभा चुनाव 2018 के लिए सभी मतदाता जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए है, मतदान केन्द्रों पर मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसे मतदाता जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते है, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करना होगा।
डाॅ.गुप्ता ने बताया कि वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेंजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, केन्द्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों द्वारा जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक, डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैनकार्ड, आर.जी.आई.एवं एन.पी.आर. द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जाॅब कार्ड,श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणित फोटो मतदाता पर्ची इसके साथ ही सांसदों, विधान परिषद, विधान सभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र तथा आधार कार्ड शामिल है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग में सुझाव दिया गया है कि ई.पी.आई.सी.(निर्वाचक फोटो पहचान पत्र). के संबंध में, लेखन अशुद्धि, बर्तनी की अशुद्धि आदि को नजर अंदाज कर देना चाहिए बशर्ते मतदाता की पहचान ई.पी.आई.सी (निर्वाचक फोटो पहचान पत्र). से सुनिश्चित की जा सके यदि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है जो कि किसी अन्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, ऐसे ई.पी.आई.सी. भी पहचान स्थापित करने के लिए स्वीकृत किए जाएंगे बशर्ते मतदाता का नाम जहां वह मतदान करने आया है उस मतदान केन्द्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध होना चाहिए।
डाॅ.गुप्ता ने बताया बताया कि यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तब मतदाता को 12 दस्तावेजों में से किसी एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि प्रवासी निर्वाचक जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत है, उन्हें मतदान केन्द्र में उनके केवल मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा।
नाम निर्देशन पत्र-निःशुल्क
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधान सभा चुनाव 2018 में नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने वाले सभी अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन पत्र की 17 पेज की प्रति निशुल्क संबंधित रिटर्निंग अधिकारी की ओर से सुलभ करवाई जा रही है। नाम निर्देश पत्र के साथ प्रस्तावकों की विशिष्टयां और उनके हस्ताक्षर, निर्वाचक नामावली में उनके नाम व भाग संख्या, क्रम संख्या,पूरा नाम, हस्ताक्षर व तारीख शामिल है। इसके अलावा पुलिस में दर्ज अपराधिक रिकार्ड, न्यायालय में पूर्व चले व वर्तमान में चल रहे प्रकरण, आय कर विवरणी, जिसमें स्वयं, पति या पत्नी, तीन आश्रित की आय शामिल है। उनके पेन कार्ड नम्बर, वितीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई की जानकारी, हाथ में नकदी, बैंक खातों में जमा राशि, कंपनियों, पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों, शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्योरे, डाकघर में जमा राशि, पाॅलिसियों, किसी व्यक्ति को दिए गए ऋण, मोटर वाहन, वायुयान या अन्य यातायात के साधन क्रय करने का वर्ष और रकम, जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तुएं, उनका भार व मूल्य, कृषि या रिहायसी भूमि, उसका बाजार मूल्य, उन पर लिया गया ऋण आदि का उल्लेख करना होगा। नाम निर्देशन पत्र में अभ्यर्थी को शैक्षणिक अर्हता, अस्तियों और देयताओं का ब्यौरा, के साथ शपथ पत्र किसी शपथ कमीशनर या प्रथम श्रेणी मजिस्टेªट के समक्ष या किसी नोटेरी पब्लिक के समक्ष प्रमाणित किया हुआ प्रस्तुत करना होगा।
सोमवार को अंतिम दिन-
डाॅ.गुप्ता ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र भरने की अंतिम तिथि सोमवार 19 नवम्बर 2018 निर्धारित की गई है। सोमवार को सुबह ग्यारह बजे से अपरान्ह तीन बजे तक संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नाम निर्देशन प्रस्तुत किए जा सकेंगे। रविवार 18 नवम्बर को राजकीय अवकाश के कारण नाम निर्देशन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तिथि 22 नवम्बर गुरुवार है। उन्होंने बताया कि 7 दिसम्बर 2018 को मतदान होगा तथा मतगणना 13 दिसम्बर को होगी।
जिले में 25 अभ्यर्थियों ने किया नाम निर्देशन पत्र
बीकानेर 17 नवम्बर। विधानसभा चुनाव-2018 में शनिवार को जिले के सात विधानसभा क्षेत्रों के लिए 25 उम्मीदवारों ने नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए।
बीकानेर पूर्व से 6 उम्मीदवारों ने नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए, जिनमें स्वरूपचंद गहलोत, मंजूलता गहलोत, मूलचंद, आरिफ, मधुबाला नायक तथा बाल किशन शामिल हैं। इसी तरह बीकानेर पश्चिम से 5 उम्मीदवारों चेतन प्रकाश पणिया, नारायणहरि, हाजी़ मोहम्मद नितेश कुमार तथा सुरेन्द्र सिंह ने नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए।
जिले की श्रीडूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से 5 उम्मीदवारों ने अपने नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए। इनमें मंगलाराम आई.एन.सी., ताराचन्द भारतीय जनता पार्टी, किशनाराम, कालूदास तथा महेन्द्र कुमार शामिल हैं। नोखा विधानसभा क्षेत्र से शनिवार को 3 व्यक्तियों ने नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए, जिनमें किशोर सिंह, बीरबल सिंह तथा नारायण शामिल हैं। जिले की खाजूवाला, लूणकरणसर तथा कोलायत विधानसभा क्षेत्रों से 2-2 व्यक्तियों ने नाम निर्देशन पत्र भरे। इनमें खाजूवाला से ताराचन्द तथा गोवर्धनराम, लूणकरणसर से हरबक्श कौर तथा घनश्याम और जिले की कोलायत विधानसभा क्षेत्र से ओमप्रकाश तथा अर्जुनसिंह ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए।
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विधान सभा चुनाव के लिए 6 सामान्य पर्यवेक्षक
बीकानेर 17 नवम्बर। भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव 2018 के लिए बीकानेर जिले में 6 सामान्य पर्यवेक्षक लगाए गए हैं। इनमें पाटिल यालागौड़ा शिवानागौड़ा को खाजूवाला, एम. मुथुकुमार को बीकानेर पूर्व और पश्चिम के लिए तथा जिले की कोलायत विधानसभा क्षेत्र के लिए के. पेचियाम्मल को सामान्य पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।
जिले की लूणकरणसर विधानसभा क्षेत्र के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लूणकरनसर विधान सभा के लिए सुखलाल भारती को, श्रीडूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए सचिन राणा तथा नोखा विधानसभा क्षेत्र के लिए मधुकर अग्नेय को सामान्य पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। सभी पर्यवेक्षक रविवार 18 नवम्बर को बीकानेर पंहुचेंगे।