निर्भीक होकर शांतिपूर्वक ढंग से मतदान करवाएं मतदान दल-डॉ गुप्ता

चार विधानसभा क्षेत्रों के लिए रवाना हुए 940 मतदान दल
बीकानेर, 5 दिसम्बर। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ एन के गुप्ता ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सम्पन्न करवाने के लिए मतदान दल पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा से कार्य करें। डॉ गुप्ता ने 7 दिसम्बर को होने वाले मतदान के लिए बुधवार को मतदान दल रवानगी के अवसर पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि शंतिपूर्वक मतदान सम्पन्न करवाने के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। छोटी से छोटी घटना पर बारीकी से नजर रखने के लिए माइक्रोऑर्ब्जवर नियुक्त किए गए हैं। एरिया, जोनल तथा सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित भ्रमण करते हुए स्वतंत्र, निष्पक्ष व भयमुक्त मतदान की आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे। मतदान कार्मिक गंभीरता व सजगता रखते हुए निर्भीक होकर अपने कार्यों का निर्वहन पूर्ण इमानदारी से करें।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान नियत समय पर सम्पन्न हो यह सुनिश्चित किया जाए तथा उस समय जो मतदाता पंक्ति में खड़े हो, पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर करके उन्हें पर्चियां दें। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि निर्धारित समय के बाद कोई भी अतिरिक्त व्यक्ति उस पंक्ति में नहीं आ पाए। मतदान समाप्ति के बाद पीठासीन अधिकारी सभी मोहरबंद इकाइयां, चुनावी रिकॉर्ड, रिटर्निग अधिकारी को संग्रहण केन्द्र पर जमा करवाया जाए।
मतदान केन्द्रों पर मोबाइल प्रयोग रहेगा निषेध
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान केन्द्रों में मोबाइल का प्रयोग निषेध रहेगा। अभिकर्ता और मतदान कार्मिक भी मोबाइल का प्रयोग न करें। प्रशासन और व्यवस्था सम्बंधी महत्वपूर्ण फोन कॉल की स्थिति में कार्मिक मतदान केन्द्र के बाहर आकर ही मोबाइल फोन का इस्तेमाल करें।
पुलिस अधीक्षक सवाई सिंह गोदारा ने कहा कि मतदान के दिन सुरक्षा के समस्त इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। उपखंड मुख्यालयों पर मोबाइल पार्टियां भी मौजूद है। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त बल तुरंत उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में मुख्य मार्गों पर नाकेबंदी करवाई गई है। अवैध शराब, राशि वितरण करने वालों तथा कानून व्यवस्था में किसी भी प्रकार से व्यवधान उत्पन्न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। संवेदनशील व अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों पर केन्द्रीय अर्द्व सैनिक बल नियुक्त किए गए हैं। मतदान दल व पुलिस आपस में बेहतर समन्वय रखें, जिससे शांतिपूर्ण मतदान करवाया जा सके। किसी भी प्रकार की समस्या होने पीठासीन अधिकारी तत्काल पुलिस को सूचित करें, ताकि तत्काल सहायता के लिए मोबाइल पार्टी को मौके पर भेजा जा सके। उन्होंने कहा कि मतदान दल कार्मिकों के व्यवहार में निष्पक्षता झलकनी चाहिए तथा वे निडर रहकर, किसी भी दबाव व प्रलोभन में आए बिना मतदान करवाएं। व्यवस्था बनाए रखते हुए ध्यान रखे कि मतदान केन्द्र के बाहर भीड़ एकत्र न हों।
रवाना हुए 940 मतदान दल
विधानसभा चुनाव 2018 के लिए बुधवार को 940 मतदान दलों को रवाना किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ एन के गुप्ता ने बताया कि कोलायत विधानसभा के लिए 261, खाजूवाला के लिए 223, लूणकरनसर के लिए 225 तथा श्रीडूंगरगढ विधानसभा में चुनाव सम्पन्न करवाने के लिए 231 मतदान दलों को रवाना किया गया। श्रीडूंगरगढ़ व लूणकरनसर विधानसभा क्षेत्र के लिए राजकीय डूंगर कॉलेज के चित्रकला अनुभाग भवन से तथा खाजूवाला व कोलायत विधानसभा क्षेत्र के लिए राजकीय महारानी बालिका सीनियर सैकेण्डरी स्कूल से मतदान दल रवाना हुए। रवानगी स्थलों पर काउन्टर लगाकर मतदान दलों को चुनाव सामग्री का वितरण किया गया।
गुरूवार को रवाना होंगे शेष मतदान दल
नोखा, बीकानेर पूर्व तथा बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान दल गुरूवार को रवाना होंगे। नोखा के 252, बीकानेर पूर्व 195 तथा बीकानेर पश्चिम विधानसभा में 188 मतदान दलों को मतदान कार्य सम्पन्न करवाने के लिए रवाना किया जाएगा।
इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी ए एच गौरी, आयुक्त नगर निगम प्रदीप गवांडे, प्रशिक्षण प्रकोष्ठ प्रभारी डॉ राकेश शर्मा, पर्यवेक्षक सहित विभिन्न अधिकारी उपस्थित थे।

——-
थमा शोर, अब घर-घर जाकर ही कर सकेंगे चुनाव प्रचार
बीकानेर, 5 दिसम्बर। विधानसभा चुनाव 2018 का राजनीतिक प्रचार-प्रसार बुधवार सायं 5 बजे थम गया। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ एन के गुप्ता ने बताया कि जिले के सात विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान 7 दिसम्बर को प्रातः 8 से सायं 5 बजे तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से करवाया जाएगा।
डॉ गुप्ता ने बताया कि मतदान समाप्त होने के समय से 48 घंटे पूर्व अर्थात 5 दिसम्बर को सायं 5 बजे से 7 दिसम्बर सायं 5 बजे तक राजनीतिक दल या प्रत्याशी द्वारा सार्वजनिक सभा आयोजित करने, जुलूस निकालने, सिनेमा, दूरदर्शन अथवा अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम के चुनाव प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही इस दौरान किसी संगीत-समारोह, नाट्य अभिनय या अन्य किसी भी प्रकार के मनोरंजन कार्यक्रम के माध्यम से भी चुनाव प्रचार पर भी प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान प्रत्याशी घर-घर जाकर जनसम्पर्क के माध्यम से प्रचार कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान एसएमएस अथवा मोबाइल फोन के जरिए भी चुनाव प्रचार करना दंडनीय माना जाएगा। यदि चुनाव प्रचार बंद होने के बाद किसी प्रत्याशी की ओर से राजनीतिक एसएमएस प्राप्त होता है तो इसकी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। मतदान केन्द्र की 200 मीटर की परिधि में किसी राजनीतिक दल या प्रत्याशी का कार्यालय नहीं खोला जा सकेगा।

error: Content is protected !!