जिला कलक्टर का नवाचार, मौके पर ही होगा समस्याओं का निस्तारण

पंचायत समिति में आयोजित होंगे जनसुनवाई शिविर
लूणकरनसर में बुधवार को पटवारी से कलक्टर तक समस्त अधिकारी रहेंगे उपस्थित

कुमारपाल गौतम
बीकानेर, 25 जून। जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने नवाचार करते हुए प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर शिविर लगाकर जनसुनवाई करने का निर्णय लिया है। इन शिविरों में पटवारी से लेकर जिला कलक्टर तक उपस्थित रहकर ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करेंगे। इन शिविरों की शुरूआत जनसुनवाई एवं विकास कार्यो की समीक्षा के रूप में 26 जून बुधवार लूणकरनसर मुख्यालय से की जायेगी।
जिला कलक्टर गौतम ने बताया कि जिले में हर सप्ताह ब्लाॅक मुख्यालय पर जनसुनवाई शिविर आयोजित होगा। इन शिविरों में 13 विभाग के अधिकारी परिवादियों की शिकायत को सुनेंगे और मौके पर समस्याओं का निस्तारण किया जायेगा।

शिविर में ये होंगे कार्य
जिला कलक्टर ने बताया कि राजस्व विभाग द्वारा शिविर में रास्ता संबंधी प्रकरणों का निस्तारण, भूमि विभाजन कें प्रकरण, नामान्तरण संबंधी प्रकरण, पत्थरगढी, सीमाज्ञान, राजस्व अभिलेखों का शुद्धीकरण, गैर खातेदारी से खातेदारी के प्रकरणों संबंधी कार्य किए जाएंगे तथा सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा राष्ट्रीय एवं राजस्थान वृद्धावस्था, दिव्यांग, विधवा पेंशंन योजना, अन्तर्जातीय विवाह योजना, अनुप्रति योजना, विधवाओं की पुत्रियों के विवाह पर आर्थिक सहायता तथा पालनहार योजना के आवेदन पत्र तैयार करने, जांच करने एवं स्वीकृतियां मौके पर ही जारी की जाएंगी। पशुपालन विभाग द्वारा पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना और डेयरी सोसायटी के माध्यम से बीमा करवाने संबंधी कार्य किये जायेंगे।
गौतम ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविर में आने वाले व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच तथा निःशुल्क दवाईयों का वितरण किया जाएगा। साथ ही मौसमी बीमारियों की रोकथाम के प्रति सजग करने वाली प्रचार-प्रसार सामग्री का वितरण किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कुपोषण से ग्रस्त बच्चों का चयन कर उनका पंजीकरण कर पोषण उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि ऊर्जा विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर संबंधी समस्याओं का समाधान, ढीले तारों को ठीक करना तथा असुरक्षित विद्युत पाॅईन्ट को सही करना, सभी तरह के विद्युत कनेक्शन हेतु नये आवेदन पत्र प्राप्त करने के कार्य किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा हैण्डपम्प मरम्मत, अनुपयोगी हैण्ड पम्पों को मौके से हटाने, पानी की गुणवत्ता की जांच तथा ओवरहेड टैंक, पेयजल स्त्रोतो में क्लोरीन डालनें व सफाई किये जाने सहित भौतिक सत्यापन करने, पाईप लीकेज ठीक करने जैसे कार्य किए जाएंगे।
जिला कलक्टर ने बताया कि ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा जन्म-मृत्यु पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने, लंबित पटटों का निस्तारण, परिसम्पति रजिस्टरों का संधारण, प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल लाभार्थियों की जिओ टैगिंग कर स्वीकृतियां जारी करने, महात्मा गांधी नरेगा में नवीन जाॅबकार्ड जारी करने एवं अद्यतन करने संबंधी कार्य किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि श्रम विभाग द्वारा निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण हेतु एवं विभिन्न योजनाओं के आवेदन के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने और निर्माण श्रमिक कल्याण योजनाओं का स्वीकृति आदेश वितरण करने सहित कृषि विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग एवं आयुर्वेद विभाग से संबंधित कार्य किए जाएंगे।

समस्त रिकाॅर्ड सहित रहेंगे उपस्थित
जिला कलक्टर ने बताया कि जनसुनवाई शिविर में समस्त विभागों के जिला स्तरीय तथा ब्लाॅक स्तरीय अधिकारी मय आवश्यक स्टाफ एवं फील्ड स्टाफ संपूर्ण रिकार्ड के साथ उपस्थित रहेंगे ताकि पूर्व में दिए गए आवेदनों अथवा मौके पर दिए जाने वाले आवेदनों का निस्तारण तत्काल हो सके। शिविर में यह प्राथमिकता रहेगी कि जितने भी आवेदन पत्र प्राप्त होंगे, उन सभी का निस्तारण शिविर समाप्ति से पूर्व ही कर दिया जाए। किसी तकनीकी खराबी अथवा राज्य सरकार स्तर का प्रकरण होने पर ही उस शिविर में पैण्डिंग रखते हुए प्रकरण पर प्रति सप्ताह सोमवार को जिला स्तर पर होने वाली साप्ताहिक समीक्षा बैठक में निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे तथा लगभग 45 दिनों में कार्यवाही कर पुनः शिविर लगने पर आवेदक को संपूर्ण तथ्यों से अवगत करवाया जाएगा।

आवेदन पत्रों की दी जाएगी प्राप्ति रसीद
गौतम ने कहा कि उपखण्ड अधिकारी जनसुनवाई शिविर में प्राप्त आवेदन पत्रों की प्राप्ति रसीद लोक सेवा गारन्टी अधिनियम 2011 एवं राजस्थान सनुवाई का अधिकार अधिनियम 2012 के तहत जारी करेंगे एवं एक प्राप्ति रसीद संबंधित को भी दिया जाना सुनिश्चित करेगें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनसुनवाई शिविर में पंचायत समिति क्षेत्र के प्रधान, सरपंच को भी शिविर में उपस्थित रहने हेतु आग्रह करें ताकि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अधिकाधिक लोगों की उपस्थित सुनिश्चित की जा सके।

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ग्राम जसोल (बाड़मेर) में हुई दुर्घटना के मद्देनजर जिला मजिस्टेªट ने दिए निर्देश
बीकानेर, 25 जून। ग्राम जसोल (बाड़मेर) में अस्थाई पंडाल में आयोजित कथा कार्यक्रम के दौरान आये तूफान से पंडाल में करंट फैलने से बड़ा हादसा हुआ। बीकानेर जिले में समय-समय पर अस्थाई पंडाल स्थापित कर मेला, प्रदर्शनी, सर्कस, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजनों की स्वीकृतियां जिला मुख्यालय कार्यालय सहित उपखण्ड, तहसील कार्यालय द्वारा जारी की जाती है। इन स्वीकृतियों से पूर्व यद्यपि पुलिस विभाग, नगर निगम तथा विद्युत विभाग आदि की पूर्व रिपोर्ट ली जाकर उनके द्वारा दी गई सुरक्षात्मक शर्तों के आधार पर आयोजनों की स्वीकृतियां जारी की जाती है।
जिला कलक्टर ने कहा कि जसोल जैसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति को बीकानेर जिले में रोकने के लिए यह आवश्यक है कि उपरोक्त प्रकार के आयोजनों की स्वीकृतियों में दी गई शर्तों की शत प्रतिशत पालना सुनिश्चित कराई जाए।
गौतम ने जिले के समस्त उपखंड मजिस्टेªट, तहसीलदार को निर्देशित किया है कि उनके क्षेत्र में इस प्रकार के आयोजन बिना स्वीकृति के कदापि आयोजित नही किए जाएं। जिन आयोजनों की स्वीकृतियां उनके विभाग द्वारा दी जाती हैं, उनमें समस्त प्रकार के सुरक्षात्मक शर्तों, आपदा प्रबन्धन विभाग के निर्देशों की पालना किए जाने का उल्लेख आवश्यक रूप से किया जावे तथा उनकी कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने के लिए संबंधित थानाधिकारी को पाबन्द किया जावे। बिना पूर्व सूचना अथवा बिना लिखित स्वीकृति आदेश के किए जाने वाले आयोजनों की तत्काल सूचना देकर संबंधित थानाधिकारीगण को पाबन्द किया जाए। शर्तों की पालना नहीं करने पर ऐसे आयोजकों के विरूद्ध कडी कार्यवाही की जावे। इसके साथ ही जिन जिन विभागों द्वारा आयोजनों की रिपोर्ट ली जाती है, वे भी आयोजनांे के दौरान मौके पर अपने विभाग से संबंधित शर्तों की पालना की जा रही है अथवा नहीं इसकी सुनिश्चितता करलें। आयोजक द्वारा यदि किसी भी शर्त का उल्लघंन करना पाया जाता है तो इसकी सूचना तत्काल जिला कार्यालय, पुलिस विभाग को दी जावे, ताकि समय रहते आयोजन की स्वीकृति को निरस्त किया जा सके।
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किश्तें नहीं जमा करवाने वाले काश्तकारों की भूमि खारिज की जायेगी
बीकानेर,25 जून। जिला कलक्टर एवम् आयुक्त उपनिवेशन कुमार पाल गौतम की अध्यक्षता में उपनिवेशन अधिकारियों की विभागीय बैठक मंलवार को आयोजित हुई, जिसमें मुख्य रूप से विभाग की वसूली एवं आवंटन कार्य की समीक्षा की गयी।
आयुक्त उपनिवेशन ने विभाग की अब तक वसूली की कम प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए समस्त तहसीलदारों एवं आवंटन अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिन काश्तकारों की किश्तें लम्बे समय से बकाया चल रही हैं उन्हें अंतिम रूप से नोटिस जारी किया जाकर अविलम्ब बकाया किश्तें राजकोष में जमा करवाने हेतु पाबन्द किया जावे। निर्धारित अवधि तक भी बकाया नहीं जमा करवाने वाले काश्तकारों का आवंटन खारिज करने के प्रस्ताव तैयार कर संबंधित आवंटन अधिकारी को भिजवायें तथा आवंटन अधिकारी ऐसे काश्तकारों के आवंटन को तुरन्त खारिज कर ऐसी भूमि को राजकीय घोषित करें।
गौतम ने कहा कि पश्चातवृति अतिक्रमियों को धारा 22 के अन्तर्गत सिविल कारावास से दण्डित कर अतिक्रमण को हतोत्साहित किया जावें। उन्होंने राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के बकाया प्रकरणों का नियमानुसार निस्तारण करने एवं जैसलमेर जिले में प्राप्त सामान्य आवंटन के फोटो फार्मो की पात्रता/अपात्रता का शीघ्र निर्धारण कर राज्य सरकार को भिजवाने के निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि उपनिवेशन विभाग में रिक्त पदों को भरने हेतु सक्षम स्तर प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक पद रिक्त पद भरे नहीं जाते है,वर्तमान में पदस्थापित अधिकारी/कर्मचारी अपना अधिकतम प्रयास कर कर्तव्य निर्वहन करें।
बैठक में अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन चन्द्रभान सिंह भाटी सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

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