धोखाधडी व चिटफंड के 5 प्रकरणों में वांछित अभियुक्त दीपक अरोड़ा गिरफ्तार

बाड़मेर
धोखाधडी व चिटफंड के 5 प्रकरणों में वांछित अभियुक्त दीपक अरोड़ा को नई दिल्ली से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक जिला बाड़मेर मे पुलिस थाना चैहटन एवम पुलिस थाना कोतवाली मे धोखाधड़ी एवम चिट फण्ड एक्ट मे दर्ज 5 प्रकरण मे नामजद आरोपी दीपक अरोड़ा उम्र 42 साल पुत्र भीमसैन अरोड़ा जाति पंजाबी खत्री, पेशा सी-मैक्स कम्पनी डायरेक्टर, निवासी मकान न. 322 रोयल रेजीडेन्सी सेक्टर 9 द्वारका नई दिल्ली पुलिस थाना द्वारका साउथ नई दिल्ली मूल निवासी गांधीनगर कोलोनी 216/5 रेवाड़ी हरीयाणा जो काफी समय से फरार चल रहा है। जिसकी दस्तयाबी हेतु जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर राशि डोगरा के निर्देशन एवं मन अनुसंधान अधिकारी के नेतृत्व मे पुलिस थाना कोतवाली बाड़मेर से स.उ.नि. रावताराम मय टीम को दिल्ली रेवाड़ी की तरफ भेजा गया था। जिनके द्वारा मुलजिम दीपक अरोड़ा की जगह-बजगह तलाश पतारसी के सघन प्रयास किये जाकर उसे पुलिस थाना कोतवाली के प्रकरण संख्या 46 दिनांक 13.02.17 धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भादस व 3,4,5 चिट फण्ड एक्ट मे गिरफ्तार किया जाकर बाड़मेर लाया गया है। मुलजिम से अन्य मुकदमात मे भी पूछताछ कर चिट फण्ड के गंभीर प्रकरणो के संबध मे जानकारी प्राप्त करनी है। जिसे आज को न्यायालय मे पी.सी. हेतु पेश किया जायेगा। प्रकरण मे मुलजिम से गहन पूछताछ जारी है।

: दो बहनों के साथ गैंगरेप करने वाले आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई 20-20 साल की सजा
बाड़मेर जिले के गिड़ा थाना अंतर्गत पांच वर्ष पूर्व दो बहनों के साथ हुए गैंगरेप के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 25-25 हज़ार के जुर्माने से दंडित किया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक सवाई माहेश्वरी के अनुसार 15 अगस्त 2014 को स्कूल जा रही दो बहनों का रास्ता रोककर आरोपी विरधाराम, चुतराराम व कानाराम ने दोनों बहनों के साथ मारपीट की और बारी-बारी से उनके साथ दुष्कर्म किया। घटनाक्रम को लेकर पीड़िताओं ने गिड़ा थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। जिसमे पुलिस ने अनुसंधान कर आरोपी विरधाराम व चुतराराम को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। वहीं आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था। मामले को लेकर अभियोजन पक्ष द्वारा 22 गवाह व 44 दस्तावेज प्रस्तुत करने पर न्यायालय द्वारा बहस सुनी गई। जिस पर आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर विशिष्ट न्यायाधीश वमितासिंह ने आरोपी विरधाराम व चुतराराम को भारतीय दंड संहिता की धारा 376डी के तहत 20-20 वर्ष का कठोर कारावास व 25-25 हज़ार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया। वहीं न्यायालय ने तीसरे आरोपी कानाराम को मफरूर घोषित किया गया।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक सवाई कुमार माहेश्वरी, सुरेश मोदी व गणपत गुप्ता ने पैरवी की वहीं आरोपी पक्ष की ओर से हाकमसिंह भाटी ने पैरवी की। वहीं परिवादी पक्ष की ओर से कन्हैयालाल जैन ने भी पैरवी की।

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