रामदेवरा मेले का विधिवत शुभारम्भ भादवा शुक्ला द्वितीया से

मंगला आरती एवं स्वर्ण मुकुट प्रतिष्ठा के साथ होगा मेले का आगाज
जैसलमेर, 30 अगस्त। द्वारकाधीश भगवान श्रीकृष्ण के कलयुगी अवतार बाबा रामदेव की अवतरण तिथि भादवा शुक्ला द्वितीया, 1 सितम्बर, रविवार से 635 वां अन्तर प्रान्तीय जग विख्यात रामदेवरा मेला से विधिवत रूप से प्रारम्भ हो रहा है। रविवार को प्रातः बाबा की कर्मस्थली रामदेवरा में ब्रहम मुहर्त में मंगला आरती के अवसर पर बाबा की समाधी के मस्तक पर स्वर्ण मुकुट प्रतिष्ठापन के साथ भादवा मेले का विधिवत शुभारम्भ होगा।
जिला कलक्टर नमित मेहता ने बताया कि रामदेवरा मेले में मेलार्थियों की भारी संख्या की आवक को दृष्टिगत रखते हुए रामदेवरा मेले मे विधिवत शुभारम्भ से पूर्व ही 15 अगस्त से ही जिला प्रषासन एवं पुलिस प्रषासन तथा मेला प्रषासन द्वारा मेलार्थियांे के लिए प्रषासनिक व्यवस्थाएं प्रारम्भ कर दी गई थी। उन्होंने बताया कि मेले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस का पर्याप्त जाब्ता लगाया गया है वहीं चिकित्सा, पेयजल, विद्युत, सफाई व्यवस्था एवं अन्य आवष्यक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से जुटाई जाकर संचालित की जा रही है। उन्होंने बताया कि मेला प्रषासन द्वारा मेलार्थियों की सुविधा के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मेले की हर गतिविधियों पर कडी नजर रखने के लिए क्लौज सर्किट कैमरे लगाए गए है।
उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत रामदेवरा द्वारा मेले में सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मेला व्यवस्थाओं से जुडे सभी अधिकारीगण अपनी सेवाएं निरन्तर दे रहे है। उन्होंने बताया कि रामसरोवर तालाब पर आरएससी के कुषल तैराक वहां तैनात है। उन्होंने बताया कि विषेष रूप से मेलार्थियों को शुद्ध खाद्य सामग्री मिलती रहे इसके लिए समय-समय पर खाद्य सामग्री के सैम्पल लिए जा रहे हैं एवं चिकित्सा विभाग द्वारा लगाए गए खाद्य निरीक्षक पूर्ण सजगता के साथ दुकानों की चैकिंग कर रहे हैं। भारी संख्या में मेलार्थी शांतिमय वातावरण में बाबा की समाधी के दर्षन कर रहे है तथा रामदेवरा स्थित अन्य धार्मिक स्थलों की यात्रा कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे है।
जिला पुलिस अधीक्षक डॉ.किरण कंग ने बताया कि रामदेवरा मेले में आने वाले लाखों श्रद्वालुओं के लिए सुरक्षा के कडे प्रबंध किए गए है एवं पर्याप्त मात्रा में पुलिस जाब्ता तैनात है वहीं सादी वर्दीधारी के पुलिसकर्मी भी अपनी चौकस सेवाएं दे रहे है। उन्होंने कहा कि रामसरोवर तालाब पर भी पुलिस के पुख्ता इंतजाम है। उन्होंने बताया कि मेले में यातायात की व्यवस्था के लिए भी पर्याप्त मात्रा में यातायात पुलिस कर्मी तैनात है।
\ मेलाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी फतेहगढ विकास राजपुरोहित ने बताया कि मेले में दर्षनार्थियों की भारी गहमागहमी रह रही है तथा सवेरे-सवेरे से ही भक्तजन लम्बी-लम्बी कतारों में खडे होकर अपनी बारी के अनुरूप श्रद्धा भावना सहित अपने ईष्ठ देव बाबा रामसापीर की समाधि के दर्षन कर रहे है। उन्होंने बताया कि श्रृद्धालुओं को बाबा की समाधी के सुचारू रूप से सुविधापूर्वक दर्षन करवाने की व्यवस्था सुनिष्चित की गयी है। उन्होंने बताया की 20 घण्टे निज मन्दिर खुला रह रहा है जिससे भक्त जन आसानी से दर्षन कर रहे है।
उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा मेले में वाहनों के पार्किंग की समुचित व्यवस्था करने से मेले में आने वाले यात्रियों के वाहनों की पूरी सुरक्षा है वही पार्किग होने के कारण मेला परिसर में वाहन भी अन्दर नही आ रहे है। उन्होने बताया कि पार्किग स्थल पर बडी गाडियां,छोटी गाडिया व दुपहिया वाहनों के लिए अलग-अलग जगह चिन्हित की जाकर उनकी पार्किग व्यवस्था रखी गई है इसके साथ ही पार्किग स्थल पर टेन्ट व शीतल मीठे पेयजल की व्यवस्था की गई है। मेलार्थियों के लिए अस्थाई व चल शौचालय पर्याप्त मात्रा में लगाए गए है।
उन्होंने बताया कि मेले में मुख्य सडकों व मुख्य मोड पर संकेत बोर्ड लगाए गए है वहीं रामदेवरा दर्षक मानचित्र भी लगाए गए है। मेले में आने वाले यात्रियों को आर0ओ के मीठे पानी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वहीं बीलिया फिल्टर प्लांट से मीठे पानी की आपूर्ति की गई है। विद्युत आपूर्ति 24 घंटे निर्बाध रूप से चलती रहें एवं ट्रिपिंग की समस्या ना हो इसके लिए नये ट्रांसफॉर्मर लगाए गए है। एवं एक ट्रांसफॉर्मर रिजर्व में रखा गया है।
विकास अधिकारी नारायणलाल सुथार ने बताया कि मेले सफाई व्यवस्था को छः जोन में विभक्त किया जाकर पर्याप्त मात्रा में सफाई कर्मचारियों के माध्यम से रामदेव नगरी को स्वच्छ एवं साफ सुथरा किया जा रहा है। इसके साथ ही सूचना केन्द्रो के संचालन होने से अपने परिजनों से बिछुडने वालो को पुनः मिलाया जा रहा है। वही इन केन्द्रो के माध्यम से जेब कतरों से सावधान रहने, अपने समान की हिफाजत स्वयं करने के साथ ही मेलाधिकारी के आवष्यक संदेष प्रसारित किये जा रहे है। सरपंच श्रीमती भूरी देवी ने बताया कि मेले में मेलार्थियों की सुविधा के लिए विश्राम स्थल भी बनाएं गए है जहां पर वे विश्राम कर रहें है।
उपअधीक्षक पुलिस पोकरण मोटाराम ने बताया कि मेले में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात है जो हर गतिविधि पर कडी नजर रख रहे है वही कतार में खडे भक्त जनों को दर्षन कराने में पुरा सहयोग दे रहे है।
मेले में जलदाय विभाग द्वारा कतार में खडे भक्तजनों के लिए पीने के पानी की समुचित व्यवस्था की गई है। विभाग द्वारा टुंटियां लगे हुए टैंकर खडे किये हुए है वही स्काउट गाईड द्वारा लोगो को मीठा पानी पिलाया जा रहा है। मेले में मन्दिर समिति द्वारा भी बाबा के भक्तों के लिए अच्छी व्यवस्थाएं की गई है, इसके साथ ही मन्दिर परिसर द्वारा अच्छी संख्या में मेले की हर गतिविधि पर निगरानी रखने के लिए क्लोज सर्किट कैमरे लगाए गए है। इसके साथ ही विद्युत विभाग द्वारा मेले में 24 घण्टे विद्युत सप्लाई दी जा रही है जिससे मेले में रोषनी कर उचित व्यवस्था है वहीं रामसरोवर तालाब पर भी मास्क लाईट की भी उचित व्यवस्था की गई है।
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मतदाता सूचियों के विषेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर
बीएलओ, सुपरवाईजर तथा कॉमन सेन्टर के संचालको का प्रषिक्षण आज

जैसलमेर, 30 अगस्त। जिले में मतदाता सूचियों के विषेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (अर्हता दिनांक 01.01.2020) कार्यक्रम दिनांक 01 सितम्बर 2019 को प्रारम्भ होने वाले ‘‘ मतदाता सत्यापन कार्य ‘‘ के संबंध मंे विधानसभा क्षैत्र जैसलमेर (132) के अन्तर्गत आने वाले सभी बूथ लेवल अधिकारियों, सुपरवाईजर एवं कॉमन सर्विस सेन्टर के संचालको का प्रथम पारी शनिवार, 31 अगस्त को प्रातः 10 बजे एवं द्वितीय पारी 12 बजे कलेक्ट्रेट परिसर स्थित डी.आर.डी.ए. सभागार में प्रषिक्षण कार्यक्रम रखा गया है।
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी(एस.डी.एम) जैसलमेर अजय ने एक आदेष जारी कर बताया कि जारी किए गए प्रषिक्षण कार्यक्रम अनुसार भाग संख्या 01 से 192 तक बीएलओ, सुपरवाईजर तथा जैसलमेर तहसील क्षैत्र मे आने वाले कॉमन सर्विस सेन्टर के समस्त संचालकों और इसी प्रकार भाग संख्या 193 से 358 तक के बीएलओ, सुपरवाईजर तथा फतेहगढ तहसील क्षैत्र मे आने वाले कॉमन सर्विस सेन्टर के समस्त संचालकों को प्रषिक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।
आदेषानुसार विधानसभा क्षैत्र जैसलमेर (132) के समस्त बीएलओ, सुपरवाईजर तथा कॉमन सर्विस सेन्टर के संचालकों को निर्देषित किया गया है कि वे नियत दिवस तिथि को यथा समय पर प्रषिक्षण प्राप्त करने हेतु आवष्यक रूप से उपस्थित होना सुनिष्चित करावें। इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही अथवा कोताही व षिथिलता को कतई बर्दास्त नहीं किया जाएगा। यह प्रषिक्षण नियुक्त किए गए पांच दक्ष प्रषिक्षणको द्वारा प्रदान किया जावेगा।
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भारत-पाक सीमा से लगती
पांच कि0मी0 में विचरण पर प्रतिबंध

जैसलमेर, 30 अगस्त। जिले से लगने वाली भारत-पाक सीमा पर तस्करी ,घुसपैठियों तथा असामाजिक तत्वों के अवैध प्रवेश एवं अन्य अवांछनीय गतिविधियों की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए एवं जिले में रहने वाले निवासियों के जन-जीवन एवं लोकशांति के विक्षब्ुद्ध होने की अंदेशा को देखते हुए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªेट नमित मेहता ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में भारत-पाक सीमा के पास लगती हुई पांच किलोमीटर में रहने वाले निवासियों एवं उस क्षेत्र में विगत 28 अगस्त 2019 से आगामी 27 अक्टूबर, 2019 तक की अवधि के लिए प्रवेश एवं विचरण के लिये सायं 6ः00 बजेः से प्रातः 7ः00 बजेः तक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना प्रतिबंध रहेगा।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट मेहता द्वारा जारी किये गये आदेश के अनुसार जैसलमेर एवं पोकरण तहसील के ग्राम किशनगढ़, तनोट, साधेवाला, घोटारू, लौंगेवाला, गणेशिया, लंगतला, रतड़ाऊ, लीलोई, कारटा, खारीया, शेखर, कोठ, जामराऊ, खुईयाला उर्फ खुडजनवाली, जाजीया, खारा, मंूंगर, सोम, रोहिड़ेावाला, लौहार, आसूदा, धौरोई, बिछड़ा, मीठड़ाऊ, किरड़वाली, जीयाऊ, केरला, बगनाऊ, बसना, बिरयारी, मीठीखुई, भुग, मूरार, धनाना, लूणार, पोछीना, करड़ा, गोधूवाला, अकनवाली, दातावानी, झालरिया, नीचूवाली, बुईली(सरकारी), बाहला, भारेवाला, दादुड़ावाला, मोहरोवाला, मालासर, म्याजलार, रायचन्दवाला तथा कुरीया बैरी सम्मिलित है। जहां सायं 6ः00 बजेः से प्रातः 7ः00 बजेः तक आगामी 27 अक्टूबर, 2019 तक की अवधि में बिना वैद्य अनुमति-पत्र (जो परमावश्यक कार्य हेतु समीप स्थित सीमा सुरक्षा बल चौकी से प्राप्त किया जा सकता है) के इस क्षेत्रा में जाने के लिए तथा अन्य गतिविधियों के लिये पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
आदेश के अनुसार जिले में भारत-पाक सीमा के पास लगती हुई 5 कि0मी0 क्षेत्र की सीमा में रहने वाले निवासियों एवं उस क्षेत्र में प्रवेश तथा विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों को सख्त चेतावनी एवं आदेशित किया जाता है कि वे इस प्रतिबंधित क्षेत्र में सायं 6ः00 बजेः से प्रातः 7ः00 बजेः तक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना गमनागमन एवं विचरण नहीं कर सकेगें। इस आदेश के प्रभावशील होने पर उक्त क्षेत्र मंें कोई भी सक्षम अधिकारी इस आदेश की पालना हेतु कार्यवाही कर सकेगा तथा आदेश का उल्लघंन करने पर कार्यवाही की जाएगी। यह आदेष आगामी दो माह तक अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।
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पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर प्रतिबंध
जैसलमेर, 30 अगस्त। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट नमित मेहता ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक आदेष जारी कर जैसलमेर जिले में लगने वाली पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाईल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के अंदर 3-4 किलोमीटर तक आने के कारण जिसमें पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिए आसानी से सम्पर्क किया जा सकता है। उन्होंने इसके फलस्वरुप राष्ट्रीय सुरक्षा पर आंषकित खतरे को दृष्टिगत रखते हुए पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग करने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है।
जिला मजिस्टेªट मेहता द्वारा जारी किए गए आदेषानुसार सीमावर्ती जैसलमेर जिले में किसी भी क्षेत्र जहॉं से कि पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क जरिए सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है, में कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग नहीं कर सकेगा और न ही किसी को इसके उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। इस आदेष का उल्लधन करने पर दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ विधि के प्रावधानों के अनुसार आवष्यक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। उल्लेखनीय है कि यह आदेष आगामी दो माह की अवधि के लिए प्रभावषील रहेगा।
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अंतर्राष्ट्रीय फोन कॉल्स का करना होगा इन्द्राज
जैसलमेर, 30 अगस्त। जिले में अपराधिक एवं अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाने एवं दूर संचार के माध्यम से गोपनीय सूचनाएं प्रेषित करने से रोकने के लिए जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप स्थित क्षेत्रों के टेलीफोन बूथो पर की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय फोन कॉल्स का इन्द्राज करना आवष्यक होगा। इस संबंध में कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट नमित मेहता ने दण्ड प्रक्रिया की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियांे का प्रयोग करते हुए जिले की सीमा में स्थित पीसीओ/एसटीडी, ई – मेल/ इंटरनेट के मालिको, एजेन्टो द्वारा अपने बूथ से किसी व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय कॉल्स एवं सूचना का संहवन तब तक नहीं कराएंगे जब तक वे निर्धारित प्रपत्र मंे सूचना प्राप्त नहीं करंेगे यह आदेष जारी किये।
जिला मजिस्टेªट मेहता के जारी अनुसार टेलीफोन बूथ धारक इस सबंध में एक रजिस्टर संधारण कर उसमें दिनांक, वार्ता/संदेष करने वाला का पता, आईएसडी कोड नम्बर, टेलीफोन नम्बर जिस पर वार्ता की जानी है, व्यक्ति का नाम जिससे वार्ता की जानी है, वार्ता/ संदेष का समय अंकित करेंगे। वे प्रति सोमवार को इसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में अपने क्षेत्र के उपखंड मजिस्टेªट एवं थानाधिकारी पुलिस स्टेषन को देंगे। इसके साथ ही किसी भी संदिग्ध व्यक्ति द्वारा टेलीफोन, ई – मेेल, इंटरनेट से संदेष संवहन करने पर इसकी सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थानाधिकारी या पुलिस अधीक्षक जैसलमेर को देंगे। बूथ धारकों द्वारा संधारित रजिस्टर की समय – समय पर उपखंड अधिकारी , तहसीलदार एंव पुलिस अधिकारी द्वारा जांच की जायेगी। इन आदेषो की अवहेलना करने पर सबंधित व्यक्ति के विरोध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंड भुगतना पड सकता हैं। कि यह आदेष आगामी दो माह की अवधि के लिए प्रभावषील रहेगा।
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जिला कलक्टर ने ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के
पुनर्गठन के संबंध में प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई की

जैसलमेर, 30 अगस्त। जिला कलक्टर नमित मेहता ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में पंचायत समिति सम एवं जैसलमेर क्षैत्र के पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों के पुर्नगठन/पुनसींमाकन/नव सृजन के प्राप्त प्रस्तावों पर प्राप्त आपत्तियों के संबंध में आपत्तिकर्ताओं की विस्तार से सुनवाई कार्यक्रम के दौरान सुनवाई की एवं उनके द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को धैर्य के साथ सुना।
आपत्तियांे की सुनवाई के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित सुनवाई कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर भागीरथ विष्नोई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाष, पंचायत समिति जैसलमेर की सुनवाई के दौरान उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर अजय, तहसीलदार ताराचन्द वैंकट, विकास अधिकारी हीरालाल कलवी, डीओआईटी के मनोज विष्नोई, पंचायत समिति सम क्षेत्र की सुनवाई के दौरान उपखण्ड अधिकारी फतेहगढ विकास राजपुरोहित, तहसीलदार तुलछाराम विष्नोई, विकास अधिकारी सम सुखराम विष्नोई के साथ ही दोनो समिति क्षेंत्रों के आपत्तिकर्ता उपस्थित रहें।
सांकडा समिति की सुनवाई आज
जिला कलक्टर नमित मेहता 31 अगस्त, शनिवार को दोपहर 2 बजे से अपरान्ह् 5 बजे तक पंचायत समिति सांकडा मुख्यालय पोकरण के सभागार में पंचायत समिति सांकडा क्षेत्र से संबंधित पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों के पुर्नगठन/पुनसींमाकन/नव सृजन के संबंध में प्राप्त आपत्तियों पर जनसुनवाई करेंगे। संबंधित आपत्तिकर्ता/ग्रामवासी उपस्थित होकर अपना ़पक्ष रख सकते है।

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