अंतिम दे वेतन के आधार पर ग्रेच्युटी का भुगतान करें

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण जयपुर ने केंद्रीय कार्यालय डीएवी कॉलेज प्रबंध समिति से सेवानिवृत्त कर्मचारी सुरेंद्र सिंह चौहान की याचिका स्वीकार करते हुए आदेश दिया है कि सेवानिवृत्ति की दिनांक को अंतिम दे वेतन के आधार पर ग्रेच्युटी का भुगतान करें तथा उक्त राशि पर 6 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करें उल्लेखनीय है कि प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता डीपी शर्मा के माध्यम से राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण जयपुर में याचिका दायर कर निवेदन किया कि प्रार्थी को आंशिक रूप से ग्रेच्युटी का भुगतान किया है जबकि प्रार्थी को चयनित वेतनमान के आधार पर अंतिम वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए प्रार्थी के अधिवक्ता का तर्क था कि राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम की धारा 16 वे नियम 1993 के नियम 82 के अनुसार प्रार्थी ग्रेच्युटी की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है परंतु उक्त संस्था के द्वारा भुगतान नहीं किया गया जो कि अनुचित है अतः प्रार्थी उक्त राशि ब्याज सहित प्राप्त करने का अधिकारी है मामले की सुनवाई के पश्चात अधिकरण ने उक्त आदेश पारित किया

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