अजमेर जिला कलक्टर ने कहा- विभागीय मैन्यूल का अक्षरशः पालन करें

अजमेर, 22 अक्टूबर। जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने -अपने विभगों के मैन्यूल का अच्छी तरह अध्ययन करें तथा विभागीय कार्यों में उनका अक्षरशः पालन करें।
जिला कलक्टर मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग द्वारा प्रत्येक विभाग के कार्य की प्रक्रिया एवं गतिविधियां सुनिश्चित की गई है। इसके लिए प्रत्येक विभाग का विभागीय मैन्यूल भी बनाया गया है। अधिकारी इसका अध्ययन करें तथा विभागीय कार्यों में उसका अक्षरशः पालन करें।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग में रिकॉर्ड का संधारण, फाईल संधारण एवं रिकॉर्ड के नष्टीकरण का कार्य निश्चित समयावधि पर किया जाना होता है। इसके लिए प्रत्येक विभाग में मंत्रालयिक कर्मचारी निश्चित होते है जो यह कार्य सम्पादित करते है। इन्हें समय पर प्रशिक्षण एवं कार्यविधि से अवगत करा प्रभावी पर्यवेक्षण भी समय -समय पर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले का एक प्रमाणित रिकॉर्ड गजेटियर होता है जिसे समय -समय पर अपडेट किया जाना चाहिए।
जिला कलक्टर ने निर्देश दिए हैं कि वे उनके विभाग से संबंधित राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ निस्तारित करें। राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर विभागीय प्रकरण अधिक होने से जिले की स्थिति अच्छी नहीं आती जो उचित नहीं है। सभी अधिकारी अपने -अपने प्रकरणों का तत्काल निस्तारित करें। राज सम्पर्क पर दर्ज प्रकरणों का समय पर निस्तारण नहीं होने से आमजन की समस्या का समाधान नहीं हो पाता, इसके लिए पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का तत्काल निस्तारण करें। उन्होंने बताया कि जिला राजस्थान सम्पर्क के मामले निपटाने में प्रदेश में प्रथम रैंक पर रहता आया है इसे बरकरार रखने का प्रयास करें। इसमें दर्ज प्रकरणों को समयबद्धता के साथ निस्तारित करें। उन्होंने कहा कि जिले में प्रत्येक विभाग में लोक सेवा प्रदान करने का गारंटी अधिनियम के तहत भी पुख्ता कार्यवाही की जाए। प्रत्येक प्रकरण को पंजिका में दर्ज किया जाना चाहिए।
उन्होंने बताया कि जिले के विभिन्न विभागों का निरीक्षण करने के लिए 15 अधिकारियों को कार्यक्षेत्र निर्धारित किए गए है। यह अधिकारी संबंधित राजकीय निगम, बोर्ड, स्वायतशाषी संस्थाएं, चिकित्सालय, विद्युत कम्पनी, राजकीय विभाग, विभिन्न निर्माण कार्यों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की आकस्मिक जांच के लिए अधिकृत होंगे। जांच के दौरान अनुपस्थित कार्मिकों के नाम तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्रस्ताव अतिरिक्त कलक्टर प्रशासन को भिजवाएंगे। उपखण्ड स्तर पर संबंधित उपखण्ड अधिकारी आकस्मिक जांच के लिए अधिकृत होंगे।
इस मौके पर एडीए के आयुक्त श्री गौरव अग्रवाल, उप वन संरक्षक श्रीमती सुदीप कौर, उपखण्ड अधिकारी अर्तिका शुक्ला, अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री कैलाश चंद शर्मा एवं श्री कैलाश चंद लखारा, अजमेर विकास प्राधिकरण के सचिव श्री किशोर कुमार सहित समस्त विभागों के जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित थे।

दीपावली पर्व पर आतिशबाजी विक्रय के लिए अस्थायी अनुज्ञा पत्र जारी होंगे
अजमेर, 22 अक्टूबर। जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने एक आदेश जारी कर दीपावली पर्व के अवसर पर जिले में आतिशबाजी विक्रय के लिए अस्थायी अनुज्ञा पत्र जारी करने के लिए संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया है।
आदेश के तहत अजमेर शहर के लिए अस्थायी अनुज्ञा पत्र अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जारी करेंगे। उन्हें अजमेर शहर के लिए प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया है। वे विस्फोटक अधिनियम 2008 के तहत आवेदकों से नियमानुसार आवेदन पत्र प्राप्त कर उनका पूर्ण रूप से परीक्षण / जांच करवाते हुए आतिशबाजी विक्रय के लिए अस्थायी अनुज्ञा पत्र जारी करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने बताया कि अस्थायी अनुज्ञा पत्र धारी किसी प्रकार के विदेशी/ आयातित पटाखों का क्रय विक्रय नहीं कर सकेगा। ना ही निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में आतिशबाजी का भण्डारण कर सकेगा। अनुज्ञा पत्र धारी की दुकान में समस्त बिजली की बाईंडिंग लूज नहीं होनी चाहिए। वह विस्फोटक विभाग में अप्रमाणित आतिशबाजी व चाइनिज आतिशबाजी की बिक्री नहीं कर सकेगा। केवल विस्फोटक विभाग से प्रमाणित आतिशबाजी की बिक्री ही की जाएगी। आतिशबाजी की दुकान पर अग्नि सुरक्षा हेतु अग्निशमन यंत्र आवश्यक रूप से रखने होंगे। अत्यधिक आवाज व शोर करने वाले पटाखों के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी। अनुज्ञा पत्र धारी को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23 अक्टूबर 2018 के निर्देशो की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

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