वल्लभनगर प्रधान : दिखाई आंख,तबादले निरस्त

उदयपुर। सांसद, विधायक समेत पंचायती राज संस्थानों के जनप्रतिनिधि किसलिए चुने जाते है। यह आप सभी को मालूम है। उनके जनता के प्रति दायित्व होते है, तो अधिकार भी होते हैं और इसमें भी यदि कोई किसी समिति का अध्यक्ष हो तो फिर उसके विशेष अधिकार भी होते है। जिनका वे स्वविवेक से इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन उदयपुर जिले की वल्लभनगर पंचायत समिति में प्रधान देवीलाल नगारची अपने विशेषाधिकार का कितना उपयोग कर पा रहे है। इसका उदाहरण सामने आया हैं! जिसमें पहले तो उनके विशेषाधिकार का हनन किया गया और जब उन्होंने सख्त रूख अपनाया तो सारा खेल ही बदल गया!!
दरअसल बात यह है कि गत दिनों वल्लभनगर पंचायत समिति की विभिन्न ग्राम पंचायतों के वीडीओ, कनिष्ठ लिपिक व रोजगार सहायकों के तबादलों की लिस्ट बीडीओ के हस्ताक्षरों से जारी की गई! तबादला आदेश के मुताबिक यह कार्य पंचायत समिति की प्रशासन व स्थापना समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित करके किया गया। लेकिन जानकारी में आया है कि कर्मचारियों के तबादलों के लिए समिति की ऐसी कोई बैठक ही नहीं हुई और प्रधान भी अपने किसी निजी काम में बिजी थे ! यह बात जब प्रधान देवीलाल नगारची के ध्यान में आई तो वह भी अचंभित रह गये और कहने लगे कि प्रशासन व स्थापना समिति का अध्यक्ष वह खुद है और उनकी सहमति या जानकारी में लाए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता है। पूरे मामले को लेकर प्रधान देवीलाल नगारची ने उनके अधिकारों के हनन होने की बात कही हैं और पूरी प्रक्रिया नियमानुसार नही होने का भी आरोप लगाया ।
उल्लेखनीय है कि प्रधान देवीलाल नगारची एस सी एसटी आरक्षित कोटे से आते है,और पंचायत समिति के अन्य जनप्रतिनिधि ओबोसी या सामान्य वर्ग से है। ऐसे में लोग दबी जुबान यह भी कह रहे है कि कुछ जनप्रतिनिधि जो प्रशासन व स्थापना समिति के सदस्य है, वे प्रधान पर हावी हो कर तबादले करवा रहे है। खैर जो भी हो , लेकिन प्रधान ने अब सख्त रूख अपनाते हुए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही हैं। प्रधान इस बयान के बाद तुरंत एक्शन में भी आ गए और वल्लभनगर पंचायत समिति के बीडीओ की ओर से गत 20 फरवरी को किए गए सभी तबादलों को निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया है। जिससे सारा खेल ही उलट हो गया। आदेश में प्रधान ने यह उल्लेख किया है कि प्रशासन, स्थापना एंव स्थायी समिति के अध्यक्ष के नाते मेरी बिना सहमति एंव अनुपस्थिति में पंचायत समिति प्रशासन द्वारा दिनांक 20 फरवरी 2024 को ग्राम.वि.अ. एंव कनिठ सहायक अ. तथा ग्राम रोजगार महा.पं.स.व संस्था में जो स्थानान्तरण के आदेश जारी किये जो बिना नोट शीट तथा प्रशासन एंव स्थापना स्थायी समिति कि बिना बैठक बुलाये तथा कमेठी की सदस्य डोली खारोल कमला बाई डांगी लगातार 4 कमवर्ती बैठको में अनुपस्थित रही अतः मैं समिति के अध्यक्ष होने के नाते तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जाने की अनुशंसा करते हुए विकास अधिकारी जो को इस प्रकिया में नीति-नियमों की अवहेलना पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश देता हूँं। इसकर प्रतिलिपी सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला कलेक्टर एवं प्रमुख को भेजने का भी उल्लेख किया हैं।

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