खेजड़ी के पेड़ को लेकर हुआ विवाद: वृद्धा मीमा को ज़मानत

अधिवक्ता महावीर जोगसन की दलीलों ने दिलाई राह

बालोतरा। गुड़ामालानी थाना क्षेत्र में खेजड़ी के पेड़ को लेकर हुए विवाद में गिरफ्तार की गई 60 वर्षीय महिला मीमा पत्नी सुमार खां निवासी देवनगर को बालोतरा न्यायालय से ज़मानत मिल गई है। मामले में अधिवक्ता महावीर जोगसन की प्रभावशाली पैरवी और सटीक कानूनी दलीलों के चलते न्यायालय ने आरोपी महिला को राहत प्रदान की।
यह मामला जनवरी 2025 में दर्ज एफआईआर संख्या 06/2025 से जुड़ा है, जिसमें मीमा और उनके परिजनों पर आरोप था कि उन्होंने निजाम खां नामक व्यक्ति पर लाठी-डंडों से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़ित को सिर में चोटें आई थीं और उसे 28 दिनों तक आईसीयू में रहना पड़ा था। पुलिस ने इस मामले में मीमा को 30 मार्च 2025 को गिरफ्तार किया था।
अधिवक्ता महावीर जोगसन ने ज़मानत याचिका पर बहस करते हुए न्यायालय के समक्ष यह तर्क रखा कि आरोपी महिला उम्रदराज है, एक महिला है और मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर तत्काल ज़मानत दी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी दर्शाया कि जांच अभी चल रही है और सभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं।
जिला एवं सत्र न्यायालय, बालोतरा ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के पश्चात 17 अप्रैल 2025 को यह निर्णय सुनाया। न्यायालय ने मीमा को 5,000 रुपए की ज़मानत राशि पर सशर्त रिहा करने का आदेश दिया।
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