आसाराम की जमानत अर्जी खारिज, जेल में ही रहेंगे

asharamजोधपुर। नाबालिग लड़की से यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार आसाराम के जेल से बाहर आने के तमाम दांव फेल हो गए हैं। बुधवार को जोधपुर कोर्ट ने आसाराम की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अब आसाराम को 14 सितंबर तक जेल में ही रहना होगा। हालांकि, आसाराम के वकील ने कहा है कि वह जमानत के लिए अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। गौरतलब है कि आज सुबह कोर्ट ने आसाराम की जमानत की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। आसाराम फिलहाल 14 दिनों की जुडिशल कस्टडी में हैं।
इसके पहले जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में बुधवार को 11 बजे आसाराम की जमानत की अर्जी पर सुनवाई शुरू हुई थी। आसाराम के वकील ने लड़की की मेडिकल रिपोर्ट रेप की पुष्टि का हवाला देकर पूरे मामले में आसाराम को फंसाए जाने की बात कही। इसके साथ ही आसाराम के वकील ने उनके स्वास्थ्य और उम्र को देखते हुए जमानत पर छोड़ने की अपील की। दूसरी तरफ, अभियोजन पक्ष ने कहा कि गवाहों के बयानों से यौन शोषण की पुष्टि हो रही है और ऐसे में रिहा होने के बाद आसाराम गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
सरकारी वकील आनंद पुरोहित ने बताया कि दोनों पक्षों की बहस सुन ली गई है, फैसला बुधवार की शाम को आएगा। उन्होंने कहा कि डीसीपी डीसीपी अजयपाल लांबा को धमकी मिली है। यह बात भी कोर्ट में बताई गई है। बुधवार की शाम को जज ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने आसाराम की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। आसाराम की जमानत अर्जी खारिज होने को उनके वकील ने निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि हम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।  गौरतलब है कि आसाराम (72) को पिछले सप्ताह मध्य प्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार किया गया गया था और जोधपुर में उनसे पुलिस ने पूछताछ की। 16 वर्षीय किशोरी ने पुलिस में दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में कहा है कि 15 अगस्त को आसाराम ने जोधपुर के बाहर स्थित अपने आश्रम में उसका यौन उत्पीड़न किया। आसाराम ने आरोप से इनकार किया है। पुलिस ने कहा है कि इस मामले में उसके पास आसारम के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं।

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