पेंशनर्स बना सकते है डिजीटल जीवन प्रमाण पत्रा

अजमेर, 29 अप्रेल। राजस्थान सरकार के पेंशनर्स को डिजीटल जीवन प्रमाण पत्रा बनाने की सुविधा उपलब्ध करवायी गई है।
जिला कोषाधिकारी श्री मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्राी के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 की बजट घोषणा के अनुसार राज्य सरकार के पेंशनर्स के लिए डिजीटल जीवन प्रमाण पत्रा की सुविधा नवम्बर 2015 से लागू की गई है। इस सुविधा के माध्यम से पेंशनर्स अपने पेंशन वितरण एजेंसी अथवा बैंक के पास जाए बिना आधार बायोमैट्रीक का उपयोग कर जीवन प्रन्माणन पोर्टल के माध्यम से डिजीटल जीवन प्रमाण पत्रा प्रस्तुत कर सकते है। पेंशनरर्स के पास आधार नम्बर होने पर इससे लिंक करके स्वयं जीवन प्रमाण पत्रा के साथ पंजीकृत कर सकते है।
उन्होंने बताया कि पेंशनर्स बायोमैट्रीक फींगर प्रिंट अथवा आयरिस स्केनिंग यंत्रा से घर बैठे ही डिजीटल जीवन प्रमाण पत्रा जमा करवा सकते है। काॅमन सर्विस सेन्टर, ई-मित्रा कियोस्क अथवा इंटरनेट आधारित पर्सनल कम्प्यूटर पर डिजीटल जीवन प्रमाण पत्रा बनाने के लिए पीपीओ अथवा एफपीपीओ नम्बर, आधार कार्ड एवं बैंक खाता पासबुक का विवरण पास में होना आवश्यक है। डिजीटल जीवन प्रमाण पत्रा एक अतिरिक्त सुविधा है। इसे राज्य सरकार द्वारा ऐच्छिक किया गया है। पेंशनर्स पहले की भी तरह अपना जीवन प्रमाण पत्रा बैंक में स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। पेंशनर्स शीघ्र प्रमाण पत्रा प्रस्तुत कर समय पर पेंशन मिलना सुनिश्चित कर सकते है।

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