जिला निर्वाचन अधिकारी ने ली प्रकाशकों व मुद्रकों की बैठक
अजमेर। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भवानी सिंह देथा ने कहा कि आगामी लोकसभा आम चुनाव 2014 के लिए कोई भी पेम्पलेट व पोस्टर या अन्य किसी प्रकार का मुद्रण प्रकाशक व मुद्रक के नाम (पे्रस लाइन) के बिना नहीं छपेगा।


जिला निर्वाचन अधिकारी श्री देथा ने गुरूवार को जिला कलेक्टे्रट के सभागार में जिले के प्रकाशकों व मुद्रकों की बैठक में यह निर्देश दिए उन्होंने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 127-क में यह प्रावधान किए गए हंै। इसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पेम्पलेट या पोस्टर को प्रकाशित या मुद्रित नहीं करेगा। जिस पर उसके मुद्रक और प्रकाशक का नाम नहीं दिया हो। दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात उसकी एक प्रति राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजी जाएगी। इसका उल्लंघन करने पर कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने बताया कि किसी भी दस्तावेज की प्रतियों की संख्या बढ़ाने के लिए हाथ द्वारा नकल करने को छोड़कर अन्य किसी http://mwcdc.org/buy-brand-viagra भी प्रक्रिया को मुद्रण समझा जाएगा। निर्वाचन पेम्पलेट या पोस्टर का तात्पर्य किसी मुद्रित पेम्पलेट, हैंड बिल या अन्य दस्तावेज से है।
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़, अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर श्री हरफूल सिंह यादव, प्रशिक्षण प्रभारी श्री भरत शर्मा, श्री भगवत सिंह राठौड़ एवं विभिन्न प्रकाशक उपस्थित थे।