धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा 17 मई तक प्रभावी रहेगी

अजमेर। जिला कलक्टर श्री भवानी सिंह देथा ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पूर्व में जारी निषेधाज्ञा आदेश में संशोधन करते हुए जिले में आगामी 17 मई तक मध्य रात्रि तक धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा की अवधि को बढाया है। पूर्व आदेश के तहत जिले में 4 मई की मध्यरात्रि तक निषेधाज्ञा प्रभावी थी।

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