अजमेर। जिला रसद विभाग ने घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किए जाने पर कार्यवाही की चेतावनी दी है। जिला रसद अधिकारी श्री सुरेश कुमार सिंधी ने बताया कि सभी होटल, हॉस्टल, रेस्टोरेन्ट, हलवाई, केटरर, कैंटीन, धर्मशाला, स्कूल, कॉलेज, विवाह समारोह स्थल, मिष्ठान भण्डार एवं नमकीन आदि की दुकानों पर वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर का ही उपयोग किया जा सकता है। इन सहित कोई भी अन्य व्यक्ति व्यापारिक उपयोग में घरेलू गैस सिलेण्डर उपयोग में लेते पाया गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। ऐसे प्रकरणों में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। जिसमें सात वर्ष की कैद, आर्थिक दण्ड एवं जब्ती आदि की कार्यवाही होगी। विवाह, सगाई, मुण्डन एवं पार्टी आदि में भी केवल वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर का ही उपयोग किया जा सकता है।