मिठाई के साथ डिब्बा तोलने पर अंकुश हेतु नियंत्राण कक्ष स्थापित

अजमेर। दीपावली पर्व के दौरान मिठाई विक्रेताओं द्वारा मिठाई के साथ डिब्बे का भी शामिल कर दिया जाता है। जिला उद्योग केन्द्र में ऐसे मिठाई विक्रेताओं पर कार्यवाही हेतु नियंत्राण कक्ष स्थापित किया गया है।
सहायक नियंत्राक विधिक माप विज्ञान श्री वाई एन माथुर के अनुसार मिठाई विक्रेताओं द्वारा डिब्बे का वजन मिठाई के वजन में शामिल करना विधिक माप विज्ञान (प्रर्वतन) अधिनियम 2009 की धारा 30 ए का उल्लंघन है। विभाग द्वारा जिला उद्योग केन्द्र अजमेर में एक नियंत्राण कक्ष 20 से 25 अक्टूबर 2014 तक स्थापित किया गया है जिसका दूरभाष संख्या 2627791 है। उपभोक्ता उक्त दूरभाष नम्बर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे, जिस पर पेट्रोलिंग दल द्वारा त्वरित कार्यवाही की जाएगी।

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