अजमेर, 16 नवम्बर। निकाय चुनाव-2014 के तहत निर्वाचन क्षेत्रों स्थित नियोजकों को उनके संस्थान में कार्यरत सभी कामगारों को सवैतनिक अवकाश प्रदान करना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आरूषि ए. मलिक के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्थानीय निकाय चुनाव-2014 के तहत मतदान के दिन सवैतिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। जिसके तहत निकाय चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम व व्यवसाय के नियोजकों को उनके संस्थान में कार्यरत सभी कामगारों को जिनमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित है, को मतदान दिवस पर 22 नवम्बर 2014 को सवैतनिक अवकाश प्रदान रहेगा। साथ ही ऐसे कार्मिक जो उक्त निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता है परन्तु उस नगर निकाय क्षेत्र के बाहर कार्यरत हैं, उन्हें भी अपने मताधिकार का उपयोग करने हेतु मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश देय होगा। यदि कोई नियोजक उक्त नियमों का उल्लंघन करेगा तो यह दण्डनीय होगा व जुर्माना भी हो सकेगा।