अजमेर 16 मई। राजस्थान स्टीªट वैण्डर नियम 2016 के अनुसार जिले की समस्त नगरीय निकायों में टाउन वैण्डिग कमेटियों का गठन किया जाएगा।
जिला कलक्टर श्री गौरव गोल ने बताया कि जिले में टाउन वैण्डिग कमेटियों के गठन के लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। समस्त नगरीय निकायों को 24 मई तक नियमानुसार कमेटियों के गठन करना होगा।